आखिरी मौका: 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं किया, तो बंद हो सकती है सैलरी और SIP!
Sanjay Dhiman | Nov 06, 2025, 16:19 IST
Photograph: (the sootr)
31 दिसंबर 2025 से पहले पैन-आधार लिंक करें! न करने पर ITR फाइल नहीं होगा। SIP रुकेगी और पैन कार्ड (PAN Card) निष्क्रिय हो जाएगा। तुरंत यह काम निपटाएं, वरना आपकी वित्तीय योजनाएं प्रभावित हो सकती है।
New Delhi. अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब समय है कि तुरंत इसे लिंक कर लें। 31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक की आपकी सैलरी भी आपके खाते में नहीं आएगी। SIP जैसे निवेश में भी रुकावट आ सकती है।
जो लोग 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाए हैं, उन्हें भी इसे 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा। यदि आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन लिया है, तो लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। जल्द से जल्द पैन और आधार लिंक कर लें, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
सबसे पहले तो, आपके निवेश (Investment) पर इसकी मार पड़ेगी।
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आपका पैन कार्ड ही आयकर विभाग से जुड़ने का मुख्य दरवाज़ा है।
पैन और आधार को लिंक करना एक सरल प्रक्रिया है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके इसे आसानी से लिंक कर सकते हैं:
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जो लोग 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाए हैं, उन्हें भी इसे 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा। यदि आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन लिया है, तो लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। जल्द से जल्द पैन और आधार लिंक कर लें, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर यह होगा असर
- एसआईपी (SIP) और म्यूचुअल फंड: कई रिपोर्टों के अनुसार, पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में, आपके मौजूदा एसआईपी (SIP) बंद हो सकते हैं। नए निवेश तो दूर की बात है, पुराने निवेशों से जुड़े केवाईसी (KYC) या लेनदेन भी अटक जाएंगे।
- शेयर बाजार (Share Market) लेनदेन: डीमैट खाते से जुड़ा आपका पैन निष्क्रिय होते ही, आप शेयर खरीदना या बेचना बंद कर देंगे।
- बैंक खाते और एफडी (Bank Accounts and FDs): हालांकि, मौजूदा बैंक खाते तुरंत बंद नहीं होंगे। अगर आप ₹50,000 से अधिक का कोई लेनदेन करते हैं, या कोई नई सावधि जमा खोलते हैं, तो पैन एक बड़ी बाधा बन जाएगा।
- टीडीएस (TDS) कटौती: पैन निष्क्रिय होने पर, आपकी आय पर सामान्य दरों के बजाए उच्च दर पर टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। यानी, आपकी जेब से ज्यादा पैसा सीधे सरकार के पास चला जाएगा।
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आयकर रिटर्न और रिफंड में आएगी समस्या
- निष्क्रिय पैन के कारण आप वैध रूप से आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- यदि आपने कोई अतिरिक्त टैक्स भरा है, तो आपका रिफंड (Refund) अटक जाएगा, क्योंकि रिफंड की प्रक्रिया पैन पर निर्भर करती है।
- भविष्य में, आयकर से संबंधित कोई भी नोटिस या दस्तावेज के सत्यापन में आपको गंभीर परेशानी होगी।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?
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पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
- आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं – https://www.incometaxindia.gov.in
- लिंक आधार पर क्लिक करें – पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP (One-Time Password) से सत्यापित करें – आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वैरिफाई करना होगा।
- शुल्क का भुगतान करें – यदि आपका पैन पहले से डीएक्टिवेट है, तो आपको 1,000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा।
- लिंकिंग स्थिति देखें – पैन और आधार लिंक हो जाने के बाद, त्वरित लिंक आधार स्थिति में इसकी स्थिति जांच सकते हैं।
- स्क्रीनशॉट सेव करें – लिंकिंग के बाद, भविष्य में उपयोग के लिए स्क्रीनशॉट लेना न भूलें।
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पैन-आधार लिंकिंग से जुड़ी सावधानियां
- सुनिश्चित करें कि आपके आधार और पैन कार्ड पर आपका नाम और जन्म तिथि एक जैसा हो।
- अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा हो, तो हो सकता है कि अंतिम दिनों में आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो जाए, इसलिए इसे समय से पहले ही लिंक कर लें।
- लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो सरकारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
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