पैन आधार लिंक स्टेटस जल्दी चेक करें, वरना अटक सकती है सैलरी

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। अगर आपने लिंक नहीं किया तो टैक्स रिटर्न, बैंक सर्विसेज, लोन जैसी कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

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Anjali Dwivedi
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पांच प्वाइंट में समझें पूरा मामला

  • पैन और आधार को 31 दिसंबर तक लिंक करना है, नहीं तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
  • पैन और आधार लिंक न होने पर टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट, लोन जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी।
  • पैन और आधार लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
  • एक हजार रुपए की फीस जमा कर पैन आधार लिंक करना एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया है।
  • पैन आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।

साल 2025 का आज आखिरी दिन है और इसके साथ ही एक जरूरी काम की भी लास्ट डेट आ गई है। अगर आपने अब तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 31 दिसंबर के बाद कोई राहत नहीं मिलेगी।

31 दिसंबर के बाद अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ, तो नया साल आपकी कई वित्तीय योजनाओं को अटका सकता है। पैन नंबर इनएक्टिव हो सकता है और फिर आप टैक्स या बैंकिंग से जुड़ी कई जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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पैन और आधार लिंक न करने पर क्या होगा?

अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं किया, तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पैन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मगर इसके बिना आप अपनी ज्यादातर फाइनेंसियल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे।

टैक्स से जुड़ी फाइलिंग, रिफंड, बैंक अकाउंट की सर्विसेज, लोन एप्लिकेशन और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। सरकार ने इसे आखिरी डेडलाइन घोषित किया है, इसलिए इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

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Pan-Aadhaar Link करना क्यों है जरूरी?

पैन और आधार लिंक करना न सिर्फ आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए बल्कि पूरे टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए भी जरूरी है। इस नियम के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक पैन हो, ताकि टैक्स चोरों को रोका जा सके। यह नियम नौकरीपेशा लोगों, व्यवसायियों, निवेशकों और टैक्स फाइल करने वालों के लिए जरूरी है।

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पैन इनएक्टिव होने पर किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं?

पैन इनएक्टिव होने की स्थिति में आपकी कई जरूरी फाइनेंसियल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं:

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा।

  • रिफंड खाते में नहीं आएगा, अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल किया हो।

  • अधिक TDS कट सकता है, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा।

  • नया बैंक अकाउंट खुलवाना, KYC अपडेट करना मुश्किल हो सकता है।

  • लोन या क्रेडिट कार्ड की एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है।

  • शेयर बाजार में ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना मुश्किल हो सकता है।

पैन और आधार लिंक कैसे करें?

आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह काम अब बेहद आसान हो गया है। पैन और आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इसमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। बस आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर पैन नंबर से लॉग इन करना होगा। फिर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर 'Link Aadhaar' का ऑप्शन दिखाई देगा।

पैन और आधार नंबर भरने के बाद आपको एक हजार रुपए की फीस e-Pay Tax के जरिए जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। Aadhar Card | Pan Card News 

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क्या आपका पैन और आधार लिंक है? 

अगर आपको यह नहीं पता कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सिर्फ एक मिनट में अपना पैन आधार लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको बस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा, और तुरंत जान सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। 

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