पीएम आवास योजना: आपके साथ भी हो रही है धोखाधड़ी? जानें कैसे करें शिकायत

पीएम आवास योजना के नाम पर पैसे मांगने वालों के खिलाफ शिकायत करने का तरीका जानें। सरकार ने इस पर सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

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Jitendra Shrivastava
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pm-awas-yojana-complaint Photograph: (THESOOTR)

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हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को अपना पक्का घर दिलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ फर्जी लोग और दलाल इस योजना के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है? क्या आपको भी इस धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ऐसे मामलों में आपको क्या कदम उठाना चाहिए और कहां शिकायत करनी चाहिए।

पीएमएवाय में धोखाधड़ी की शिकायत ऐसे करें...

यदि किसी ने पीएम आवास योजना के नाम पर आपसे पैसे मांगे हैं या धोखाधड़ी की है, तो आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। आप यह शिकायत इन स्थानों पर कर सकते हैं-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट:

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शिकायत करने के लिए, आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2. लोक सेवा केंद्र (CSC):

आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह केंद्र आपको सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित सहायता प्रदान करते हैं।

3. आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर:

पीएम आवास योजना से संबंधित शिकायतों के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6163 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहता है।

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4. स्मार्ट फोन ऐप:

पीएम आवास योजना के लिए स्मार्टफोन एप्लिकेशन भी उपलब्ध है, जहां से आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भेज सकते हैं।

5. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पंचायत:

यदि आपको शिकायत दर्ज करने में समस्या हो रही है, तो आप अपने जिले के प्रशासनिक अधिकारी (डीएम) या पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत उनके माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

6. सीबीआई या एंटी-करप्शन विभाग:

अगर धोखाधड़ी गंभीर है और आपके पास सबूत हैं, तो आप भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने वाली एजेंसियों, जैसे सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) या राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार निवारण विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

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पीएम आवास योजना के लिए सुरक्षा उपाय...

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा प्रणालियों का निर्माण किया गया है। वेबसाइट पर सभी डेटा एन्क्रिप्टेड होते हैं, ताकि कोई भी आपका व्यक्तिगत या वित्तीय विवरण चोरी न कर सके।

2. आधिकारिक दस्तावेज की जांच

अगर कोई भी व्यक्ति आपको योजना का लाभ दिलाने का वादा करता है, तो उसकी पृष्ठभूमि और दस्तावेजों की जांच करें। कोई भी वैध व्यक्ति या संस्था आपको बिना किसी कारण के पैसे नहीं मांग सकती।

3. सरकारी अधिकारी से पुष्टि करें

अगर किसी व्यक्ति ने आपको पीएम आवास योजना से संबंधित जानकारी दी है, तो आप इस जानकारी की पुष्टि अपने स्थानीय सरकारी अधिकारी से कर सकते हैं। उन्हें योजना से संबंधित सभी जानकारी का अधिकार होता है और वे आपकी मदद कर सकते हैं।

पीएम आवास योजना के तहत यदि कोई आपसे पैसे मांगता है, तो आप इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से कर सकते हैं। आप शिकायत को निम्नलिखित स्थानों पर दर्ज करवा सकते हैं-

  1. ग्राम पंचायत
  2. ब्लॉक कार्यालय
  3. जिला प्रशासन
  4. राज्य स्तर के अधिकारियों से संपर्क

इसके अलावा, आप सीधे पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए संपर्क नंबर और ईमेल का उपयोग करके आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायत का समाधान कब?

सरकार ने शिकायतों को जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उसका समाधान 45 दिनों के अंदर किया जाए। अगर किसी कारणवश शिकायत का समाधान तय समय में नहीं होता है, तो आप स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से संपर्क कर दोबारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

पीएम आवास योजना का लाभ किसे मिलता है?

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ), निम्न आय वर्ग ( LIG ) और मध्यम आय वर्ग ( MIG ) के लोगों को मिलता है। योजना के तहत लाभार्थी का परिवार एक निश्चित आय सीमा के अंदर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) को 3 लाख रुपए तक की सालाना आय होनी चाहिए। इसी तरह अन्य वर्गों के लिए भी अलग-अलग आय स्लैब तय किए गए हैं।

आय स्लैब के आधार पर लाभार्थी का चयन

  1. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ): परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक।
  2. LIG (निम्न आय वर्ग ): परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक।
  3. MIG (मध्यम आय वर्ग ): परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से 18 लाख रुपए तक।
  4. इन सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग सहायता दी जाती है, जिससे पात्र व्यक्तियों को घर बनाने में सहारा मिलता है।

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