RBI का बड़ा फैसला: बिना मर्जी ग्राहकों को बेची सर्विस तो लगेगा भारी जुर्माना

Amresh Kushwaha | Jun 22, 2026, 15:01 IST
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बैंक अब नहीं बेच सकेंगे जबरन फाइनेंशियल सर्विस
बैंक अब नहीं बेच सकेंगे जबरन फाइनेंशियल सर्विस

RBI ने मिस-सेलिंग रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत बैंक या NBFC अब बिना सहमति के कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे। मिस-सेलिंग साबित होने पर पूरा रिफंड देना होगा।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • RBI ने मिस-सेलिंग रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं।
  • ये नियम 01 जनवरी 2027 से देशभर में लागू होंगे।
  • बिना ग्राहक की सहमति के कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकेगा।
  • मिस-सेलिंग साबित होने पर बैंक को पूरा पैसा वापस करना होगा।
  • सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एजेंट भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।

अब नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी

आपने कभी लोन लेने गए और बैंक ने साथ में बीमा पॉलिसी भी थमा दी? या क्रेडिट कार्ड लेते वक्त कोई ऐसी स्कीम जुड़ गई जो आपने मांगी ही नहीं थी? अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI- Reserve Bank of India) ने मिस-सेलिंग (Mis-selling) पर लगाम लगाने के लिए सख्त नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 01 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

मिस-सेलिंग का मतलब क्या है

RBI ने मिस-सेलिंग की परिभाषा बहुत साफ शब्दों में दी है। केवल गलत जानकारी देकर प्रोडक्ट बेचना ही मिस-सेलिंग नहीं है। यदि कोई प्रोडक्ट ग्राहक की आय, जोखिम क्षमता या जरूरत के हिसाब से सही नहीं है, तब भी यह मिस-सेलिंग मानी जाएगी।

बिना स्पष्ट सहमति के प्रोडक्ट बेचना, अधूरी या भ्रामक जानकारी देना और किसी दूसरे प्रोडक्ट को जबरन साथ जोड़कर बेचना भी इसी श्रेणी में आता है। यानी बीमा पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट स्कीम, क्रेडिट कार्ड या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को गलत तरीके से बेचना मिस-सेलिंग है।

मिस-सेलिंग साबित हुई तो पूरा पैसा वापस

नए नियमों की सबसे बड़ी राहत यह है कि यदि किसी मामले में मिस-सेलिंग साबित हो जाती है, तो बैंक या वित्तीय संस्था को ग्राहक की पूरी रकम लौटानी होगी। प्रोडक्ट की बिक्री भी रद्द करनी होगी। साथ ही, ग्राहक को इसकी जानकारी देना भी जरूरी होगा। यह उन लाखों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है जो गलत सलाह या भ्रामक दावों के चक्कर में ऐसे प्रोडक्ट खरीद बैठते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी।

हर प्रोडक्ट के लिए अलग से सहमति लेनी होगी

RBI ने बैंकों और NBFC (Non-Banking Financial Company) को साफ निर्देश दिया है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने से पहले ग्राहक की स्पष्ट और सूचित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह सहमति रिकॉर्ड होनी चाहिए।

पहले से चुने गए विकल्प या यह मान लेना कि ग्राहक ने हां कर दी, अब मान्य नहीं होगा। हर अलग प्रोडक्ट के लिए अलग सहमति लेनी होगी। यानी एक बार हां कहने से बैंक कई प्रोडक्ट नहीं थोप सकेगा।

जबरन बंडलिंग पर सीधी रोक

अक्सर लोन लेते समय ग्राहकों पर बीमा या दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का दबाव बनाया जाता है। RBI ने अब ऐसी अनिवार्य बंडलिंग (Bundling) पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यदि किसी प्रोडक्ट का अलग से शुल्क लिया जा रहा है तो उसे खरीदने के लिए ग्राहक को मजबूर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह नियम उन लोगों के लिए खासतौर पर जरूरी है जो होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेते समय ऐसे प्रोडक्ट के साथ फंस जाते हैं।

इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एजेंट भी जिम्मेदार

नए नियम सिर्फ बैंक शाखाओं तक सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर और अन्य एजेंट जो बैंकों या NBFC की ओर से प्रचार करते हैं, वे भी इन नियमों के दायरे में आएंगे। यदि किसी एजेंट या इन्फ्लुएंसर ने भ्रामक जानकारी दी, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था पर भी आएगी। यानी अब एजेंट ने बेचा, हम नहीं जानते वाला बहाना नहीं चलेगा।

ग्राहक के लिए क्या बदलेगा

इन नियमों के लागू होने के बाद ग्राहकों को प्रोडक्ट की विशेषताओं, जोखिमों, शुल्क और जरूरी शर्तों की पूरी जानकारी पहले से देनी होगी। बैंकों और NBFC के लिए सिर्फ बिक्री लक्ष्य पूरा करने के लिए गैरजरूरी प्रोडक्ट बेचना अब आसान नहीं रहेगा। ग्राहक की प्रोफाइल, जरूरत और जोखिम क्षमता देखकर ही उसे कोई प्रोडक्ट सुझाना होगा।

FAQ

  1. मिस-सेलिंग क्या होती है?
    मिस-सेलिंग तब होती है जब कोई बैंक, NBFC या एजेंट किसी ग्राहक को ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच देता है जो उसकी जरूरत, आय या जोखिम क्षमता के हिसाब से सही नहीं है।
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