TRAI और सरकार की सख्ती, अब सिम कार्ड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
Jitendra Shrivastava | Mar 01, 2025, 23:17 IST
sim-card-new-rule Photograph: (thesootr)
भारत में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने सिम कार्ड जारी करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इसमें सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फेक सिम कार्ड ( sim card ) की घटनाओं को देखते हुए, सरकार और TRAI ने सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत, सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद, सिर्फ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही सिम कार्ड जारी कर सकेंगे। यह कदम साइबर अपराधों को रोकने और फेक सिम कार्ड के वितरण को नियंत्रित करने में मदद करेगा।
भारत में साइबर फ्रॉड के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए, सरकार और TRAI ने एक नया आदेश जारी किया है जिससे सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जा सके। अब देशभर के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को sim card डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
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इस नए नियम के तहत, सभी sim card डिस्ट्रीब्यूटर्स को 31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वे नए सिम कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य फेक सिम कार्ड के वितरण को नियंत्रित करना और साइबर अपराधियों को ट्रैक करना आसान बनाना है।
रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पहले ही अपने sim card डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि, BSNL अभी इस प्रक्रिया में पीछे है और इसके लिए सरकार ने BSNL को एक्स्ट्रा टाइम दिया है। 1 अप्रैल 2025 के बाद सिर्फ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही सिम कार्ड जारी करेंगे।
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नए आदेश के तहत, sim card डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अब KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता आएगी और साइबर अपराधों को रोका जा सकेगा।
TRAI ने सेट-टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए भी एक नया प्रपोजल रखा है। इसके तहत, अगर यूजर अपना टीवी सर्विस प्रोवाइडर बदलना चाहते हैं, तो अब वे अपना मौजूदा सेट-टॉप बॉक्स बरकरार रख सकते हैं। इससे यूजर्स को सर्विस प्रोवाइडर बदलने में सहूलियत होगी और उन्हें नए बॉक्स के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा।
TRAI ने जारी किया नया आदेश
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31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन जरूरी
कौन से ऑपरेटर्स ने रजिस्ट्रेशन पूरा किया?
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