सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का अधिकार नहीं, पुरानी वैकेंसी भी नहीं देती गारंटी - सुप्रीम कोर्ट
Amresh Kushwaha | May 20, 2026, 10:24 IST
supreme court government employees promotion no vested right
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का कोई निहित अधिकार नहीं है। भले ही वैकेंसी पुराने नियमों के समय की हो। सरकार नीतिगत जरूरत के तहत भर्ती प्रक्रिया बदल सकती है।
शॉर्ट में समझें क्या है पूरा मामला...
क्या था ओडिशा का यह मामला?
राज्य सरकार ने 2017 में कैडर पुनर्गठन किया था। इसके बाद 2021 में नए सेवा नियम लागू किए गए थे। नए नियमों के तहत ARTO का पद अब प्रमोशन का नहीं, बल्कि चयन का पद बन गया था। अब इस पद पर भर्ती ओडिशा लोक सेवा आयोग यानी OPSC (Odisha Public Service Commission) द्वारा आयोजित परीक्षा के जरिए होनी थी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि सरकार को सेवा नियमों में बदलाव करने का अधिकार है। बशर्ते यह बदलाव मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो।
नई प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता
इस फैसले से यह भी साफ होता है कि महज इसलिए कि पद पहले से खाली है, कोई कर्मचारी पुराने नियमों का फायदा नहीं उठा सकता है।
लाखों सरकारी कर्मचारियों पर असर
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