सिवनी हवाला लूटकांड: निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Amresh Kushwaha | May 18, 2026, 15:03 IST
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सिवनी हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी (निलंबित) पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उनके दो साल के बच्चे के जेल में साथ होने को आधार माना है। ट्रायल कोर्ट में मामला जारी रहेगा।
शॉर्ट में समझें क्या है पूरा मामला...
- सिवनी में तीन करोड़ रुपए के हवाला लूटकांड में निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे मुख्य आरोपी हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने उनके दो साल के बच्चे को आधार मानकर जमानत दी।
- अधिकांश सह-आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
- ट्रायल कोर्ट में मुकदमा पहले की तरह चलता रहेगा।
SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट के सामने पूजा पांडे की तरफ से दलील दी गई कि उनका दो साल का बच्चा जेल में उनके साथ रह रहा है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत देना उचित माना है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट (Trial Court) में मुकदमा पहले की तरह जारी रहेगा।
क्या है सिवनी हवाला लूटकांड?
जब यह मामला सामने आया तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। यह खबर पूरे प्रदेश में सनसनी फैलाने वाली बन गई क्योंकि इसमें खुद पुलिसकर्मी आरोपी थे।
उच्चस्तरीय जांच में कई गिरफ्तारियां हुईं
इस केस ने पुलिस विभाग की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो विभाग कानून की रखवाली करता है, उसी के कुछ अफसरों पर इस तरह का आरोप लगना पूरे तंत्र के लिए शर्मनाक था।
अधिकांश आरोपियों को जमानत मिल चुकी है
वहीं, मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और एसआई (SI - Sub Inspector) अर्पित भैरम को अब तक निचली अदालतों से कोई राहत नहीं मिली थी। इसी वजह से पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
बच्चे को माना बड़ा आधार
यह जमानत सिर्फ मां के लिए नहीं बल्कि उस बच्चे के हित में भी दी गई, जिसकी उम्र में जेल की सलाखें नहीं होनी चाहिए।
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