फर्जी AI केस लॉ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NCLT का आदेश किया रद्द
Anjali Dwivedi | Jul 03, 2026, 13:46 IST
सुप्रीम कोर्ट ने AI हैलुसिनेशन पर NCLT आदेश रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी AI-जनरेटेड केस लॉ के आधार पर दिए गए NCLT के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा, AI हैलुसिनेशन न्यायिक प्रक्रिया के लिए बेहद खतरनाक है, इस पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने NCLT का एक आदेश रद्द कर दिया है।
- यह आदेश फर्जी AI-जनरेटेड केस लॉ पर आधारित था।
- कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था के लिए विनाशकारी बताया है।
- जजों ने वकीलों और कोर्ट, दोनों के लिए जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है।
- मामला अब दोबारा सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया है।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए बेहद खतरनाक बताया है। बेंच ने कहा कि बिना जांच किए AI से बने फर्जी उदाहरणों पर भरोसा करना गलत है। इससे न्याय की पूरी व्यवस्था दूषित होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने AI हैलुसिनेशन पर NCLT आदेश रद्द किया
फर्जी नजीरों पर सख्त टिप्पणी
इस पर कोर्ट ने एक दिलचस्प तुलना भी की। बेंच ने कहा कि कानून की दुनिया में हैलुसिनेटेड सामग्री का इस्तेमाल वैसा ही है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होना। यह अदृश्य होता है, धीरे-धीरे फैलता है, और पता चलने तक बहुत नुकसान कर चुका होता है।
गहरे सहयोग की जरूरत
कोर्ट ने यह भी माना कि आज के दौर में काम का दबाव बढ़ा है। इस वजह से वकील और जज AI का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इंसानी निगरानी हर स्तर पर बनी रहनी चाहिए।
ड्राफ्ट रेगुलेशन पहले से तैयार
इन नियमों के मुताबिक AI सिस्टम केवल सहायक भूमिका में काम कर सकते हैं। वे जजों की जगह नहीं ले सकते। नियमों में यह भी कहा गया है कि अगर किसी फाइलिंग में AI का इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही न्यायिक फैसलों में AI के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
बार काउंसिल को निर्देश
इंसॉल्वेंसी का पूरा मामला
यह याचिका जम्मू-कश्मीर बैंक ने दाखिल की थी। बैंक ने IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) की धारा सात के तहत अर्जी लगाई थी। यह मामला 200 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी में हुए कथित डिफॉल्ट से जुड़ा है। यह रकम जम्मू-कश्मीर बैंक ने पैन इंडिया यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दी थी।
NCLT की मुंबई बेंच ने अगस्त में यह इंसॉल्वेंसी अर्जी स्वीकार की थी। उस समय 87.43 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा दर्ज किया गया था। बाद में NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था।
प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल
कोर्ट में पेश की गई हर नजीर की स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि गलती चाहे कहीं से भी हुई हो, इससे न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता पर असर कम नहीं होता है।
कोर्ट का अंतिम आदेश
इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है
सुप्रीम कोर्ट बेंच: हैलुसिनेटेड सामग्री और कानून में इसका इस्तेमाल वैसा ही खतरनाक है, जैसे कानून-न्याय के क्षेत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव, जो अदृश्य रूप से फैलता है और पता चलने तक भारी नुकसान कर चुका होता है।
(सार्स: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, समाचार रिपोर्ट से)
FAQ
- सुप्रीम कोर्ट ने NCLT का आदेश क्यों रद्द किया?
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि NCLT के आदेश में फर्जी AI-जनरेटेड केस लॉ का इस्तेमाल हुआ था। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया। इसीलिए आदेश रद्द कर दिया गया। - यह मामला किससे जुड़ा है?
यह मामला एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से जुड़ा है। जम्मू-कश्मीर बैंक ने कंपनी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। कंपनी की सस्पेंड डायरेक्टर पूजा रमेश सिंह ने NCLT के फैसले को चुनौती दी थी। - सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या निर्देश दिए?
कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को AI से जुड़े नियम बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, वकीलों और कोर्ट दोनों को फर्जी नजीरों पर जीरो टॉलरेंस अपनानी चाहिए। मामला अब नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल को भेजा गया है।
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