पत्नी को बेवकूफ और निकम्मी कहना क्रूरता नहीं, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी
Sandeep Kumar | Nov 06, 2026, 16:27 IST
सुप्रीम कोर्ट बोला पत्नी को बेवकूफ और निकम्मी कहना क्रूरता नहीं
पत्नी को 'बेवकूफ' और 'निकम्मी' कहना अपने आप में कानून के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। केवल ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से पति को पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी की। अदालत ने पत्नी की मौत के बाद पति के खिलाफ दर्ज दहेज हत्या, मारपीट से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कनाडा में 22वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी थी जान
महिला की मौत के बाद उसके पिता ने महाराष्ट्र के सतारा पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी से पहले 15 तोला सोना मांगा गया था। इसके अलावा शादी के बाद पहली दिवाली पर सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट तथा बाद में तीन तोला सोने की मांग की गई थी। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि पति उनकी बेटी को मानसिक रूप से परेशान करता था और उसे 'बेवकूफ' व 'निकम्मी' कहता था।
जांच में पति के खिलाफ नहीं मिले ठोस सबूत
शादी में दिया गया सोना दहेज नहीं माना
क्रूरता साबित करने के लिए स्पष्ट घटनाएं बताना जरूरी
हाईकोर्ट का आदेश रद्द, पति को राहत
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