तहलका के तरुण तेजपाल को रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई
Pawan Modiya | Aug 06, 2026, 17:30 IST
तरुण तेजपाल
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को गोवा के 2013 रेप केस में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई। 354A और 354B में भी अलग सजा मिली। कोर्ट ने दो हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया। तेजपाल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2013 के रेप केस में दोषी करार दिया।
- इसी दिन कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सश्रम कैद की सजा भी सुनाई।
- 354A और 354B में अलग सजा मिली, सभी सजाएं साथ चलेंगी।
- कोर्ट ने तेजपाल को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
- तेजपाल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।
तेजपाल पर हाईकोर्ट का फैसला
कोर्ट ने क्या कहा
क्या था पूरा मामला
निचली अदालत में क्या हुआ था
सरकार का पक्ष क्या था
तेजपाल के वकील की दलील
तेजपाल और तहलका की कहानी
आगे क्या होगा
जरूरी FAQ
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को रेप की धाराओं में 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 354A में एक साल और धारा 354B में दो साल की सजा भी दी गई है। कोर्ट के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यानी तेजपाल को कुल 10 साल जेल में रहना होगा।
तेजपाल को कब तक सरेंडर करना होगा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही तेजपाल को दो हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान उन्हें सरेंडर करके जेल जाना होगा। कोर्ट ने यह आदेश 6 अगस्त को सजा सुनाते समय दिया। अगर वे तय समय में सरेंडर नहीं करते तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
तेजपाल ने फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
तरुण तेजपाल ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में मौजूद सबूतों को सही तरीके से नहीं परखा गया। तेजपाल के मुताबिक वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए न्याय की उम्मीद जताई है।
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