केंद्रीय कर्मचारियों के पास 30 जून तक मौका, जानें UPS में शामिल होने के फायदे

Rohit Sahu | Jun 22, 2025, 12:05 IST
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NPS छोड़ UPS अपनाने की डेडलाइन 30 जून है। केंद्र के कर्मचारियों को UPS के तहत तय मासिक पेंशन और कई अन्य फायदे मिलेंगे। UPS स्कीम का लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने 10 या 25 साल की सेवा पूरी की हो।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का मौका जल्द खत्म होने जा रहा है। भारत सरकार ने कर्मचारियों को UPS में माइग्रेट करने के लिए 30 जून 2025 तक का समय दिया है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में रहेंगे। अगर आप इस नई पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द आवेदन करें।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित किया था। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी गारंटीड पेंशन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों की ओर से अंशदान किया जाएगा।

UPS योजना के फायदे

हर माह मिलेगी तय पेंशन की गारंटी

UPS में रिटायरमेंट के बाद आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी की सेवा न्यूनतम 25 वर्ष की होनी चाहिए।

कम सेवा में भी न्यूनतम 10 हजार पेंशन

जो कर्मचारी कम से कम 10 साल सेवा देने के बाद रिटायर होंगे, उन्हें भी हर महीने 10 हजार न्यूनतम पेंशन UPS के तहत दी जाएगी।

फैमिली पेंशन और महंगाई राहत भी शामिल

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके जीवनसाथी को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। साथ ही UPS में भी महंगाई राहत (DA/DR) लागू होगी।

रिटायरमेंट पर मिलेगी अच्छी-खासी राशि

हर 6 महीने की सेवा पर रिटायरमेंट के समय वेतन का 10% एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा।

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UPS स्कीम का लाभ कौन ले सकता है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार के वे कर्मचारी पात्र माने जाएंगे, जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कार्यरत हैं और UPS को अपनाने का विकल्प चुनते हैं। इसके लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं:

सामान्य सेवानिवृत्ति (Superannuation)

यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है, तो उन्हें रिटायरमेंट के दिन से UPS के अंतर्गत पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट

यदि किसी कर्मचारी को FR 56(j) के तहत रिटायर किया गया है और यह रिटायरमेंट कोई अनुशासनात्मक दंड नहीं है, तो उन्हें भी उसी दिन से UPS का लाभ मिलेगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS)

ऐसे कर्मचारी जो कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और VRS लेते हैं, उन्हें UPS के अंतर्गत पेंशन उस दिन से मिलेगी, जिस दिन वे सुपरन्यूएट होते अगर उन्होंने सेवा जारी रखी होती।

यह भी पढ़ें...पेंशन के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा: शिक्षा विभाग के दो कर्मचारी गिरफ्तार

NPS से UPS में ऑनलाइन कैसे करें शिफ्टिंग?

जो कर्मचारी NPS छोड़कर UPS चुनना चाहते हैं, वे enps.nsdl.com पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां आसान स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और "NPS to UPS Migration" विकल्प चुनें। अब PRAN और जन्मतिथि डालें और वेरिफिकेशन करें। OTP वेरिफिकेशन के जरिए अगले चरण में जाएं। घोषणा फॉर्म स्वीकारें, जो अंतिम और अपरिवर्तनीय है। आधार/VID से ई-साइन करें। कन्फर्मेशन डाउनलोड करें, जिससे भविष्य में कोई भ्रम न हो।

ऑफलाइन मोड भी है विकल्प

जिन्हें ऑनलाइन करना मुश्किल हो, वे इस https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php लिंक से Form A2 डाउनलोड कर सकते हैं। भरने के बाद यह फॉर्म अपने नोडल ऑफिस में जमा करना होगा।

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