वंदे भारत स्लीपर में टिकट कैंसिल पर नहीं मिलेगा रिफंड, जानें नियम

Anjali Dwivedi | Jan 19, 2026, 19:08 IST
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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए रेलवे ने कड़े नियम लागू किए हैं। 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसमें RAC सुविधा भी नहीं है।

News In Short

  • वंदे भारत स्लीपर में RAC या वेटिंग लिस्ट की सुविधा नहीं है। इसमें अब केवल कन्फर्म टिकट मिलेंगे।
  • ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25% किराए की कटौती होगी।
  • 72 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 50% पैसा कटेगा।
  • ट्रेन छूटने के 8 घंटे से कम समय बचने पर कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  • कम दूरी की यात्रा के लिए भी न्यूनतम 400 किमी का किराया देना जरूरी होगा।

News In Detail

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन अपनी रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के कारण चर्चा में है। अब इसके टिकट कैंसिलेशन नियम भी आ गए हैं। यदि आप भी इस लग्जरी ट्रेन में सफर का प्लान बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि इसके नियम सामान्य ट्रेनों की तुलना में थोड़े सख्त हैं।

वेटिंग का झंझट खत्म, सिर्फ कन्फर्म बर्थ मिलेगी

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) या वेटिंग लिस्ट की कोई व्यवस्था नहीं होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेन में भीड़भाड़ नहीं होगी और हर यात्री के पास अपनी बर्थ सुरक्षित होगी। हालांकि, यह नियम उन लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है जिन्हें ऐन वक्त पर टिकट चाहिए होता है।

क्या है टिकट कैंसिलेशन नियम

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर के लिए रिफंड का एक सख्त स्लैब तैयार किया है। अगर आप यात्रा से 72 घंटे (3 दिन) से अधिक समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपके कुल किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा। वहीं, यदि आप 72 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करते हैं, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और 50% किराया काट लिया जाएगा।

जरा सी देरी और शून्य रिफंड

सबसे कड़ा नियम ट्रेन प्रस्थान के समय को लेकर है। अगर यात्री ट्रेन चलने से 8 घंटे से कम समय के भीतर टिकट कैंसिल करता है, तो रेलवे उसे एक रुपया भी वापस नहीं करेगा। यानी 8 घंटे के बाद टिकट कैंसिल करने पर शून्य रिफंड (No Refund) की नीति लागू होगी। यहां तक कि अगर आप ऑनलाइन TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) भी फाइल नहीं करते हैं, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।

कम सफर पर भी ज्यादा जेब ढीली

रेलवे ने इस प्रीमियम ट्रेन के लिए न्यूनतम चार्जेबल दूरी भी तय कर दी है। वंदे भारत स्लीपर में सफर करने के लिए आपको कम से कम 400 किलोमीटर का किराया देना ही होगा। यदि आपका स्टेशन 200 या 300 किलोमीटर की दूरी पर भी है, तब भी टिकट का मूल्य 400 किलोमीटर के हिसाब से ही वसूला जाएगा।

Sootr Knowledge

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर में तभी बुकिंग करनी चाहिए, जब उनकी यात्रा कार्यक्रम पूरी तरह निश्चित हो। क्योंकि रिफंड के नियम काफी कड़े हैं, इसलिए आखिरी समय पर योजना बदलना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

इस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट भी किया है...

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