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वक्फ संशोधन बिल: आज भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) पर जोरदार बहस होने वाली है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को सदन में पेश करेंगे। प्रश्नकाल (Question Hour) के बाद यह बिल लोकसभा में आज (2 अप्रैल) दोपहर 12 बजे पेश होगा। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसमें से 4 घंटे 40 मिनट NDA को मिलेंगे और बाकी समय विपक्ष को मिलेगा।
लेकिन सरकार ने कहा है कि यदि सदन की सहमति मिलती है तो चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। यह बिल मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी और ताकतवर संस्था, वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए पेश किया जा रहा है। वहीं, गुरुवार को इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है।
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लोकसभा में NDA और विपक्ष के बीच टकराव
एनडीए (NDA) और विपक्ष दोनों ही इस बिल के लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। एनडीए के प्रमुख घटक जैसे बीजेपी, तेलुगुदेशम पार्टी (TDP), जेडीयू (JDU), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) इस बिल के पक्ष में हैं। वहीं विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है। इसके अलावा, तमिलनाडु की AIADMK, बीजू जनता दल और अन्य न्यूट्रल पार्टियां भी इस बिल के खिलाफ हैं। विपक्ष के आरोप हैं कि यह विधेयक अल्पसंख्यक विरोधी (Anti Minority Bill) हो सकता है।
संसद में नंबर गेम
बता दें कि, लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, जिसमें से एनडीए के पास 293 सांसद हैं। एनडीए को विपक्ष से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को व्हिप जारी कर दिया है और वे इस बिल के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार हैं। वहीं विपक्ष भी इसे लेकर पूरी तरह से सक्रिय है और वे इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की धमकी दे रहे हैं, अगर यह पास होता है।
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अलर्ट मोड पर पुलिस
बता दें कि, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में विरोध हो सकता है, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। इसलिए, पुलिस को अगले 72 घंटों के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। सड़क पर मुस्लिम संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को उच्च सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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विपक्ष का विरोध
वहीं, विपक्षी दलों ने इस बिल में कुछ बिंदुओं पर विरोध जताया है। उन्होंने दावा किया है कि, यह बिल मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों को सीमित कर सकता है। हालांकि, सरकार ने इस बिल में कुछ संशोधन किए हैं, जैसे कि पुराने मस्जिदों या दरगाहों में कोई बदलाव न किया जाए और वक्फ की संपत्ति की जांच के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया जाए।
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