बिहार शिक्षा विभाग ने BPSC TRE 4 बहाली के लिए आरक्षण रोस्टर मांगा
Anjali Dwivedi | Nov 15, 2025, 13:36 IST
teacher bhari
BPSC TRE 4 शिक्षक भर्ती के लिए 31 जिलों ने अभी तक नया आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) नहीं भेजा है। शिक्षा विभाग ने इसे नए मानक पर बनाकर 7 दिनों में भेजने का निर्देश दिया है। रोस्टर ना भेजने पर कार्रवाई होगी।
बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में बड़ी मुसीबत आ गई है। इससे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में बहुत देरी हो रही है। सूबे के 31 जिलों ने अभी तक आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) नहीं भेजा है। यह नई आरक्षण नीति पर आधारित है।
इस आरक्षण रोस्टर के बिना BPSC विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है, यह एक नियम है। BPSC TRE 4 लाखों कैंडिडेट्स प्रशासनिक सुस्ती के कारण सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं।
बिहार शिक्षक भर्तीके चौथे चरण में नए रिजर्वेशन रोस्टर का पालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से वैकेंसी मांगी थी, लेकिन उन जिलों से भेजी गई वैकेंसी वापस कर दी गई। अब इन्हें नए मानकों के मुताबिक रोस्टर बनाकर फिर से भेजने का आदेश दिया गया है।
इस नए मानक के आधार पर केवल सात जिलों ने ही रोस्टर बनाकर भेजा है। विभाग ने इसके लिए सभी जिलों को सात दिनों का समय दिया है। इस डेडलाइन के अंदर रोस्टर भेजना जरूरी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिले के DEO को निर्देश दिए हैं।
इन्हें भेजना था रोस्टर: TRE 3 के तहत वर्ग एक से पांच, छह से आठ, नौ से दस और 11 से 12 तक के विषयवार खाली पद।
जरूरी प्रक्रिया: इन्हें आरक्षण समाशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेजा जाना था।
फॉर्मेट भेजा गया था: इसके लिए सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा गया था।
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डॉयरेक्टर ने साफ कहा है कि जो जिलें सात दिनों के भीतर खाली रोस्टर नहीं भेजेंगे। उन जिला शिक्षा अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Bihar Teacher Recruitment मेंआरक्षण मानक पर बैकलॉग (Backlog) की गणना को लेकर स्पेशल आर्डर दिए गए हैं। गणना करते समय इसका पालन करना होगा।
शर्त: बैकलॉग की गणना तभी होगी जब गैर आरक्षित (Unreserved) कर्मियों की संख्या आरक्षित (Reserved) कर्मियों से अधिक होगी।
सीधी बात: गैर आरक्षित पदों की संख्या आरक्षित से ज़्यादा होने पर ही बैकलॉग को गिना जाएगा।
अंतर के बराबर: बैकलॉग पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग (EWS सहित) और आरक्षित वर्ग के अंतर्गत काम कर रहे बल के अंतर के बराबर होनी चाहिए।
समकक्ष पद: बैकलॉग की गणना करते समय आरक्षित वर्ग के लिए कुल मिले पदों की संख्या। यह गैर आरक्षित वर्ग के बराबर होनी चाहिए।
गैर आरक्षित वर्ग के कर्मी तीन हैं (2 अनारक्षित + 1 EWS)। जबकि आरक्षित वर्ग के कर्मी केवल एक हैं। क्योंकि गैर आरक्षित कोटे की संख्या अधिक है, इसलिए बैकलॉग की गणना होगी।
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इस आरक्षण रोस्टर के बिना BPSC विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है, यह एक नियम है। BPSC TRE 4 लाखों कैंडिडेट्स प्रशासनिक सुस्ती के कारण सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं।
नए रिजर्वेशन रोस्टर का पालन जरूरी
केवल सात जिलों ने ही रोस्टर भेजा
DEO को स्ट्रिक्ट आर्डर
इन्हें भेजना था रोस्टर: TRE 3 के तहत वर्ग एक से पांच, छह से आठ, नौ से दस और 11 से 12 तक के विषयवार खाली पद।
जरूरी प्रक्रिया: इन्हें आरक्षण समाशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेजा जाना था।
फॉर्मेट भेजा गया था: इसके लिए सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा गया था।
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कार्रवाई की चेतावनी
बैकलॉग गणना का नया नियम क्या कहता है?
शर्त: बैकलॉग की गणना तभी होगी जब गैर आरक्षित (Unreserved) कर्मियों की संख्या आरक्षित (Reserved) कर्मियों से अधिक होगी।
सीधी बात: गैर आरक्षित पदों की संख्या आरक्षित से ज़्यादा होने पर ही बैकलॉग को गिना जाएगा।
बैकलॉग की गणना का फार्मूला
समकक्ष पद: बैकलॉग की गणना करते समय आरक्षित वर्ग के लिए कुल मिले पदों की संख्या। यह गैर आरक्षित वर्ग के बराबर होनी चाहिए।
उदाहरण से समझें
- मान लीजिए किसी स्कूल में स्वीकृत बल (Total Approved Strength) सात है।
- अभी कार्यरत बल: यहां अभी चार शिक्षक काम कर रहे हैं।
- इनमें शामिल हैं: दो शिक्षक गैर आरक्षित वर्ग के हैं। एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के हैं। एक पिछड़ा वर्ग (BC) के शिक्षक हैं।
- बची हुई रिक्ति: इस तरह तीन पद खाली बचते हैं।
बैकलॉग की गणना कैसे होगी?
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