अब बिना NEET विदेश में MBBS नहीं कर सकेंगे भारतीय छात्र, जानें सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Kaushiki | Feb 20, 2025, 16:54 IST
mbbs abroad
विदेश में एम.बी.बी.एस की सोच रहे हैं? तो पहले जान लें ये बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, बिना NEET पास किए भारतीय छात्रों को विदेशी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलेगा।
अगर आप विदेश से MBBS करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के उस नियम को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक अब भारत के किसी भी छात्र को विदेशी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले NEET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद बिना NEET पास किए किसी भी भारतीय छात्र को विदेश में MBBS में दाखिला नहीं मिलेगा।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने 2018 में एक नियम बनाया था, जिसके मुताबिक भारतीय छात्रों को विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए NEET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह सही ठहराया। अब कोई भी भारतीय छात्र बिना NEET पास किए विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले सकेगा। जो छात्र पहले ही विदेश में एम.बी.बी.एस कर रहे हैं, उन्हें भी भारत में प्रैक्टिस करने के लिए MCI द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।
भारत में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। विदेश से एम.बी.बी.एस करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए छात्रों को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना जरूरी होता है, जो कई बार मुश्किल साबित होता है। NEET परीक्षा पास करने से यह सुनिश्चित होगा कि विदेश जाने वाले छात्र पहले से ही मेडिकल शिक्षा के लिए तैयार हैं। कई विदेशी मेडिकल कॉलेजों में कम क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है, जिससे छात्रों को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
बता दें कि, जो छात्र विदेश में एम.बी.बी.एस करने की सोच रहे थे, उन्हें अब पहले NEET पास करना होगा। इससे छात्रों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा मिलेगी। जिन छात्रों ने बिना NEET के विदेश में MBBS शुरू कर दी थी, वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए MCI की अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे।
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क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के इस नियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि
यह नियम निष्पक्ष और पारदर्शी है और किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता।
कोर्ट का मानना है कि इस नियम से भारतीय छात्रों को मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
इस फैसले के बाद अब सभी छात्रों को विदेश में MBBS करने के लिए पहले NEET परीक्षा पास करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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विदेश में MBBS के लिए अब क्या करना होगा
- सबसे पहले NEET UG परीक्षा पास करनी होगी।
- इसके बाद ही विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा।
- MBBS पूरा करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए MCI की स्क्रीनिंग टेस्ट पास करनी होगी।
- यदि कोई छात्र बिना NEET के विदेश में MBBS करता है, तो उसे भारत में प्रैक्टिस की अनुमति नहीं मिलेगी।
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FAQ
- क्या विदेश में MBBS करने के लिए अब NEET अनिवार्य है?
हां, अब विदेश में MBBS करने के लिए पहले NEET परीक्षा पास करनी होगी। - सुप्रीम कोर्ट ने MCI के इस नियम पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है और इसे बरकरार रखा। - अगर कोई बिना NEET पास किए विदेश से MBBS कर रहा है तो क्या होगा?
ऐसे छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलेगी। - क्या पहले से विदेश में MBBS कर रहे छात्रों पर यह नियम लागू होगा?
नहीं, लेकिन उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने के लिए MCI द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करना होगा। - NEET पास करने के बाद विदेश में MBBS करने की प्रक्रिया क्या होगी?
NEET पास करने के बाद विदेशी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया जा सकता है, लेकिन MBBS के बाद MCI की स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास करनी होगी।
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