2900 B.Ed वालों की आज चली जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

CG Government Job : 2900 बीएड वालों की आज नौकरी चली जाएगी। बता दें कि नौकरी से निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन, इससे वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

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Kanak Durga Jha
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2900 B.Ed holders will lose their jobs today
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CG Government Job : 2900 बीएड वालों की आज नौकरी चली जाएगी। बता दें कि नौकरी से निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन, इससे वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दरअसल, बीएड वालों ने व्यापमं द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन दिया था। इसके साथ ही व्यापमं की परीक्षा भी दी थी। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद  बीएड वालों को सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्त किया गया था लेकिन, अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। 

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कई अभ्यार्थियों ने सरकारी नौकरी छोड़कर दी थी परीक्षा

इनमें से कई अभ्यार्थी ऐसे थे जो पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे थे। अभ्यार्थियों ने सरकारी नौकरी छोड़कर सहायक शिक्षक के लिए व्यापमं की परीक्षा दी थी। बता दें कि बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में इन्हें नियुक्त किया गया था। ये सभी एनसीटीई के गजट और शिक्षा विभाग के जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापमं की परीक्षा में अच्छे अंक पाकर नियुक्त हुए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया नौकरी से निकालने का आदेश

दरअसल, पिछले साल यानी 2023 में व्यापमं द्वारा सहायक शिक्षक के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए व्यापमं ने भर्ती प्रक्रिया में बीएड वालों को सहायक शिक्षकों के पदों के लिए मान्य बताया था। परीक्षा होने के बाद व्यापमं नियमों में बलाव कर दिया। सहायक शिक्षक के लिए डीएड वालों को मान्य किया गया। बाकी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डीएड वाले

व्यापमं द्वारा नियमों में परिवर्तन करने के बाद डीएड वाले अभ्यार्थी हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब संतुष्टि नहीं मिली तो अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीएड अभ्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने 2900 बीएड वालों को सहायक शिक्षक के पद से हटाने का आदेश दिया।

FAQ

सुप्रीम कोर्ट ने 2900 बीएड वालों को नौकरी से हटाने का आदेश क्यों दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने 2900 बीएड वालों को सहायक शिक्षक के पद से हटाने का आदेश दिया क्योंकि व्यापमं ने भर्ती प्रक्रिया के बाद अपने नियमों में बदलाव करते हुए सहायक शिक्षक के पदों के लिए केवल डीएड वालों को मान्य बताया। डीएड वाले अभ्यर्थी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, जहां कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
2900 बीएड वाले सहायक शिक्षकों ने कैसे इस पद पर नियुक्ति पाई थी?
2900 बीएड वाले अभ्यर्थियों ने व्यापमं द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन दिया था। उन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए और एनसीटीई के गजट और शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाई।

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