अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई... छह जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक, 142 पर लग चुका है बैन

Action Against Illegal Plotting : बिलासपुर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और गैरकानूनी प्लाटिंग पर अब नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है।

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Kanak Durga Jha
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Action Against Illegal Plotting : बिलासपुर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और गैरकानूनी प्लॉटिंग पर अब नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। घुरू क्षेत्र की 6 संदिग्ध जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने बिलासपुर और तखतपुर के उप पंजीयकों को पत्र भेजा है। इससे पहले भी नगर निगम 142 अन्य जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा चुका है।

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इन जगहों पर की गई कार्रवाई?

यह कार्रवाई घुरू, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर में की गई है। जिन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है, उनके खसरा नंबर इस प्रकार हैं: 302/5, 311/2, 241/1, 305/4, 592/166, 607/41। इन जमीनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1 हेक्टेयर से अधिक है। नगर निगम ने उप पंजीयकों से इन जमीनों की पहले हुई रजिस्ट्री की जानकारी भी मांगी है, ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके।

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बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग गैरकानूनी

नगर निगम के प्रभारी आयुक्त खजांची कुम्हार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कॉलोनी विकसित की जाती है, या उसका स्वरूप बदला जाता है, तो वह पूरी तरह अवैध माना जाएगा। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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विधायक की पहल पर हुई कार्रवाई

नगर निगम को यह शिकायत नगर विधायक अमर अग्रवाल को प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। इसके बाद विधायक ने नगर निगम को तुरंत जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर संज्ञान लेते हुए उप पंजीयक को रजिस्ट्री पर रोक का पत्र जारी किया गया।

अब तक कुल 148 जमीनों पर रोक

बिलासपुर नगर निगम द्वारा अब तक कुल 148 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा चुकी है, जिसमें हाल ही में जोड़ी गई 6 नई जमीनें शामिल हैं। यह कदम शहर की अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है।

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