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छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना पर काम शुरु कर दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में निर्णय लिया गया था। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि धान की जगह दलहन-तिलहन उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11 हजार रुपए आदान सहायता राशि दी जाएगी।
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अब जारी हुआ ये निर्देश
राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की चिंता करते हुए कृषि उन्नति योजना के बेहतर कार्य के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्रालय महानदी स्थित कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों, संचालकों, प्रबंध संचालकों एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर को पत्र लिखकर कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का काम खरीफ 2025 से किया जाएगा।
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इन किसानों को मिलेगी सहायता राशि
बता दें कि, खरीफ में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाया हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो, उन्हें, धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत, मान्य रकबे पर 11000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।
खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास लेने वाले कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर राशि रूपये 10000 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।
इसका लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा
कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (लैम्पस सहित) अथवा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि धान अथवा धान बीज का विक्रय किया गया हो।
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विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाये हो तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया हो तथा वर्तमान में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल लेने हेतु पंजीयन कराया हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं रागी) एवं कपास फसल के लिए पंजीयन कराया गया हो।
इसलिए जरूरी है ये सहायता राशि
मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, इस वजह से कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते।
धान पर मिलेंगे 14 हजार 931 रुपए प्रति एकड़
खरीफ 2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर, धान (कॉमन) पर राशि रू. 731 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रूपये. 15351 प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर राशि रुपये. 711 प्रति क्विं. की दर से अधिकतम राशि रुपये. 14931 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इन्हें नहीं होगी पात्रतापत्र में कहा गया कि विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट, मण्डल, प्राईवेट लिमि. समिति, केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान, महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।
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