छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करना जनपद पंचायत सीईओ को भारी पड़ा गया। बलौदा बाजार जनपद पंचायत कार्यालय का फर्नीचर जब्त कर लिया गया है। मामला देवरी गांव का है, जहां काम के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई थी।
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कोर्ट ने दिया था 11 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने मृतक के परिवार को 11लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जनपद पंचायत ने समय पर इस राशि का भुगतान नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर नायब तहसीलदार ने जब्ती की कार्रवाई की है। बलौदा बाजार जनपद पंचायत सीईओ के दफ्तर की कुर्सी सहित फर्नीचर जब्त कर ली गई है।
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क्या है मामला
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता दुर्गाबाई साहू ने क्षतिपूर्ति की राशि के लिए श्रम न्यायालय में आवेदन दिया था। बलौदा बाजार जनपद सीईओ ने देवरी ग्राम पंचायत सरपंच को भुगतान का आदेश दिया था। भुगतान लेट होने के कारण दुर्गा बाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि समय सीमा के भीतर उक्त राशि का भुगतान किया जाए।
नायब तहसीलदार उपेंद्र कुमार नेताम के अनुसार जनपद पंचायत बलौदा बाजार और ग्राम पंचायत देवरी की चल अचल संपत्ति की नीलामी की गई है। जब्त सामानों को नीलाम कर पैसा याचिकाकर्ता को देना हैं। यदि जब्त संपत्ति से पैसे की वसूली नहीं हुई तो अचल संपत्ति को नीलाम किया जाएगा।