भिलाई में मिठाई दुकानों पर छापा, 2500 किलो मिठाई नष्ट, एक्सपायरी दूध से बना रहे थे पनीर
Harrison Masih | Oct 24, 2026, 15:54 IST
भिलाई की मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा
छत्तीसगढ़ के भिलाई में खाद्य विभाग ने शुक्रवार को मिठाई दुकानों की जांच की। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। कहीं एक्सपायरी दूध से पनीर बनाया जा रहा था। कहीं गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। कुछ मिठाइयों में तय मानकों के विपरीत रंग और स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल करने की आशंका भी मिली।
खाद्य विभाग की टीम ने करीब 2500 किलो मिठाई और 1000 लीटर दूध नष्ट करने की कार्रवाई की। गंभीर अनियमितताओं के चलते तीन प्रतिष्ठानों में उत्पादन बंद करा दिया गया।
नंदनी रोड स्थित मां दुर्गा डेयरी में जांच के दौरान गड़बड़ी मिली। यहां पनीर और दही गंदी जगह पर बनाए जा रहे थे। पनीर बनाने में एक्सपायरी डेट वाला पैक्ड दूध इस्तेमाल हो रहा था।
खाद्य विभाग ने पनीर, दूध और दही के नमूने लिए। इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया। इसके बाद नगर निगम की मदद से 1000 लीटर दूध और 80 किलो दही नष्ट किया गया।
कैंप-2 स्थित गुप्ताजी लड्डू हाउस में भी खाद्य विभाग ने जांच की। यहां करीब 250 किलो मैदे के लड्डू मिले। इनमें तय मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले खाद्य रंग और स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल करने का संदेह था।
विभाग ने अनियमितताएं मिलने के बाद लड्डुओं को नष्ट करने की कार्रवाई की। हालांकि, मिलावट की पुष्टि के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
बैकुंठधाम, कैंप-2 स्थित मुस्कान फूड प्रोडक्ट्स में भी गंभीर खामियां मिलीं। यहां गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई और पैक की जा रही थीं। लड्डू, सोनपापड़ी, पेड़ा और बर्फी बिना लेबल वाले प्लास्टिक जार में पैक किए जा रहे थे।
कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो पेड़ा, 1020 किलो सोनपापड़ी और 70 किलो मसूर पाक समेत अन्य मिठाइयों को नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। विभाग के मुताबिक, तीनों प्रतिष्ठानों में कुल करीब 2500 किलो मिठाई नष्ट करने की कार्रवाई हुई।
खाद्य विभाग को तीनों प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद वहां खाद्य पदार्थ बनाने का काम बंद करा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनके फूड लाइसेंस एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की सिफारिश भेजी जाएगी।
इस दौरान प्रतिष्ठानों को जरूरी सुधार करने होंगे। तय मानकों का पालन नहीं होने पर निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
वैशाली नगर स्थित जलाराम नमकीन एंड डेयरी में भी औचक जांच की गई। यहां बिस्किट के पैकेट पर 1 नवंबर 2026 की तारीख डालकर पैकिंग की जा रही थी। जबकि खाद्य विभाग ने 23 अक्टूबर को जांच की थी।
इस तरह पैकेट पर जांच की तारीख से करीब 9 दिन आगे की तारीख दर्ज मिली। विभाग ने इसे ग्राहकों को गुमराह करने का मामला माना है। दुकान संचालक के खिलाफ मिसलीडिंग का केस तैयार किया गया है। मामले को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच की जा रही है। इसी दौरान दुर्ग जिले में भी कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ साफ-सुथरी जगह पर बनाए जाने चाहिए। एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।
समझें क्या है मामला
- भिलाई में खाद्य विभाग ने मिठाई दुकानों पर छापेमारी की।
- कार्रवाई में करीब 2500 किलो मिठाई और 1000 लीटर दूध नष्ट करने की प्रक्रिया हुई।
- नंदनी रोड की डेयरी में एक्सपायरी दूध से पनीर बनता मिला।
- तीन प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ बनाने का काम बंद करा दिया गया।
- वैशाली नगर में बिस्किट पैकेट पर 9 दिन आगे की तारीख डालने का मामला सामने आया।
एक्सपायरी दूध से बना रहे थे पनीर
खाद्य विभाग ने पनीर, दूध और दही के नमूने लिए। इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया। इसके बाद नगर निगम की मदद से 1000 लीटर दूध और 80 किलो दही नष्ट किया गया।
लड्डुओं में मिलावट की आशंका
विभाग ने अनियमितताएं मिलने के बाद लड्डुओं को नष्ट करने की कार्रवाई की। हालांकि, मिलावट की पुष्टि के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
गंदगी के बीच बन रही थीं मिठाइयां
कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो पेड़ा, 1020 किलो सोनपापड़ी और 70 किलो मसूर पाक समेत अन्य मिठाइयों को नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। विभाग के मुताबिक, तीनों प्रतिष्ठानों में कुल करीब 2500 किलो मिठाई नष्ट करने की कार्रवाई हुई।
तीनों प्रतिष्ठानों में काम बंद, लाइसेंस निलंबन की सिफारिश
इस दौरान प्रतिष्ठानों को जरूरी सुधार करने होंगे। तय मानकों का पालन नहीं होने पर निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
बिस्किट पैकेट पर 9 दिन आगे की तारीख, केस की तैयारी
इस तरह पैकेट पर जांच की तारीख से करीब 9 दिन आगे की तारीख दर्ज मिली। विभाग ने इसे ग्राहकों को गुमराह करने का मामला माना है। दुकान संचालक के खिलाफ मिसलीडिंग का केस तैयार किया गया है। मामले को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कमिश्नर बोले- खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ साफ-सुथरी जगह पर बनाए जाने चाहिए। एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी।
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