भिलाई और रिसाली में नहीं होगा पार्षद चुनाव, आचार संहिता भी खत्म, निर्वाचन आयोग में आई थी आपत्ति
VINAY VERMA | May 11, 2026, 10:18 IST
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भिलाई और रिसाली नगर निगम के कुछ वार्डों में प्रस्तावित पार्षद उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की आपत्तियों के बाद निरस्त कर दिए गए हैं। संबंधित वार्डों में आदर्श आचार संहिता का प्रभाव भी समाप्त कर दिया गया।
नगरीय निकायों के उपचुनाव को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज आपत्तियों के बाद नगर पालिक निगम भिलाई के एक और नगर निगम रिसाली के दो वार्डों में होने वाला पार्षद पद का उपचुनाव निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने आदेश जारी कर निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन किया है।
जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी पत्र के आधार पर पूर्व में घोषित उपचुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग ने परिसीमन और वार्ड संबंधी आपत्तियों पर विचार करने के बाद कुछ वार्डों में चुनाव प्रक्रिया रोकने का निर्णय लिया। इसके बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने भी संबंधित वार्डों में उपचुनाव की कार्रवाई समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए।
आदेश में साफ कहा गया है कि संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम भिलाई और रिसाली में जिन वार्डों में उपचुनाव प्रस्तावित था, वहां अब चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता का प्रभाव भी तत्काल समाप्त कर दिया गया है।
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सूत्रों के मुताबिक आयोग तक कुछ वार्डों की वैधानिक स्थिति, मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां पहुंची थीं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं पर आपत्तियां सही पाए जाने के बाद उपचुनाव निरस्त करने का फैसला लिया गया। हालांकि आयोग की ओर से अब तक विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। जिन वार्डों में चुनाव की तैयारी चल रही थी, वहां संभावित प्रत्याशियों ने प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। चुनाव निरस्त होने से अब राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। कई दावेदारों की तैयारियों पर अचानक ब्रेक लग गया है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने आदेश की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, दुर्ग संभाग आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और निगम प्रशासन को भेज दी है। प्रशासनिक स्तर पर भी संबंधित वार्डों में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े निर्देश वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
अब नजर इस बात पर है कि राज्य निर्वाचन आयोग आगे इन वार्डों को लेकर नया कार्यक्रम जारी करेगा या फिर विवाद और आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल भिलाई और रिसाली के तीन वार्डों में प्रस्तावित पार्षद उपचुनाव (By-elections cancelled) पूरी तरह से रद्द माने जाएंगे।
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घोषित उपचुनाव कार्यक्रम में बदलाव
आदर्श आचार संहिता समाप्त
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आयोग के पास पहुंची थी आपत्तियां
बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण
प्रशासनिक स्तर पर आदेश सर्कुलेट
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