भिलाई और रिसाली में नहीं होगा पार्षद चुनाव, आचार संहिता भी खत्म, निर्वाचन आयोग में आई थी आपत्ति

VINAY VERMA | May 11, 2026, 10:18 IST
Share
bhilai-risali-municipal-bypolls-election-cancel
bhilai-risali-municipal-bypolls-election-cancel

भिलाई और रिसाली नगर निगम के कुछ वार्डों में प्रस्तावित पार्षद उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की आपत्तियों के बाद निरस्त कर दिए गए हैं। संबंधित वार्डों में आदर्श आचार संहिता का प्रभाव भी समाप्त कर दिया गया।

नगरीय निकायों के उपचुनाव को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज आपत्तियों के बाद नगर पालिक निगम भिलाई के एक और नगर निगम रिसाली के दो वार्डों में होने वाला पार्षद पद का उपचुनाव निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने आदेश जारी कर निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन किया है।

घोषित उपचुनाव कार्यक्रम में बदलाव

जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी पत्र के आधार पर पूर्व में घोषित उपचुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग ने परिसीमन और वार्ड संबंधी आपत्तियों पर विचार करने के बाद कुछ वार्डों में चुनाव प्रक्रिया रोकने का निर्णय लिया। इसके बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने भी संबंधित वार्डों में उपचुनाव की कार्रवाई समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए।

आदर्श आचार संहिता समाप्त

आदेश में साफ कहा गया है कि संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम भिलाई और रिसाली में जिन वार्डों में उपचुनाव प्रस्तावित था, वहां अब चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू आदर्श आचार संहिता का प्रभाव भी तत्काल समाप्त कर दिया गया है।

bhilai
bhilai


आयोग के पास पहुंची थी आपत्तियां

सूत्रों के मुताबिक आयोग तक कुछ वार्डों की वैधानिक स्थिति, मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां पहुंची थीं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं पर आपत्तियां सही पाए जाने के बाद उपचुनाव निरस्त करने का फैसला लिया गया। हालांकि आयोग की ओर से अब तक विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। जिन वार्डों में चुनाव की तैयारी चल रही थी, वहां संभावित प्रत्याशियों ने प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। चुनाव निरस्त होने से अब राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। कई दावेदारों की तैयारियों पर अचानक ब्रेक लग गया है।

प्रशासनिक स्तर पर आदेश सर्कुलेट

जिला निर्वाचन कार्यालय ने आदेश की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, दुर्ग संभाग आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और निगम प्रशासन को भेज दी है। प्रशासनिक स्तर पर भी संबंधित वार्डों में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े निर्देश वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

नए आदेश पर सबकी नजरें

अब नजर इस बात पर है कि राज्य निर्वाचन आयोग आगे इन वार्डों को लेकर नया कार्यक्रम जारी करेगा या फिर विवाद और आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल भिलाई और रिसाली के तीन वार्डों में प्रस्तावित पार्षद उपचुनाव (By-elections cancelled) पूरी तरह से रद्द माने जाएंगे।

ये खबरें भी पढ़ें...

MP पंचायत चुनाव निरस्त: निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, जमानत राशि वापस मिलेगी

इंदौर में विजयवर्गीय के खास शिंदे को पार्षद चुनाव में हराने वाले राजू भदौरिया फिर उलझे, अब टैंकर विवाद में मारपीट का हुआ केस

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च का हिसाब न देने वाले 28 उम्मीदवार को बताया अयोग्य

इंदौर नगर निगम की मतदाता सूची पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया नोटिस

Tags:
  • भिलाई
  • by-elections
  • राज्य निर्वाचन आयोग
  • पार्षद चुनाव
  • उपचुनाव
  • उपचुनाव निरस्त
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज