भूपेश बघेल सीडी कांड के आरोपों से बरी, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बोली मुकदमे का कोई आधार नहीं
Arun Tiwari | Mar 04, 2025, 20:44 IST
Photograph: (the sootr)
छत्तीसगढ़ के चर्चित सीडी कांड केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। CBI की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।
रायपुर. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। CBI की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद भूपेश ने X पर सत्य मेव जयते लिखा है।
मंगलवार को पूर्व CM भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में CBI ने अपना पक्ष रखा था। यह दूसरी बार है, जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं।
अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी। उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है।
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अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में एक सेक्स सीडी सामने आई थी। इसे कथित रूप से पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बताया जा रहा था। रायपुर के सिविल लाइन थाने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में पुलिस दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार कर लाई थी। कांग्रेस इसे तत्कालीन सरकार की साजिश बताती रही।
सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप था। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया।
इसके बाद कांग्रेस प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। इस गिरफ्तारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया जोश दिया। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे।
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सेक्स सीडी कांड केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व CM के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को बनाया गया है। इस केस के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।
मामले में CBI ने 2018 में चार्जशीट पेश की थी, लेकिन इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब रायपुर कोर्ट में CBI की चार्जशीट पर बहस चल रही है।
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SEX सीडी कांड... भूपेश बघेल और विनोद ने कोर्ट में दी हाजिरी
मंगलवार को पूर्व CM भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में CBI ने अपना पक्ष रखा था। यह दूसरी बार है, जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं।
अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी। उन्होंने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है।
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ये है सेक्स सीडी कांड
सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप था। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया।
इसके बाद कांग्रेस प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। इस गिरफ्तारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया जोश दिया। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे।
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इस मामले में ये हैं आरोपी
मामले में CBI ने 2018 में चार्जशीट पेश की थी, लेकिन इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब रायपुर कोर्ट में CBI की चार्जशीट पर बहस चल रही है।
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SEX सीडी कांड... भूपेश बघेल और विनोद ने कोर्ट में दी हाजिरी
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