भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट में चलेगा ट्रायल
Aishwarya Dwivedi | Aug 07, 2026, 16:29 IST
भूपेश-बघेल-पाटन-चुनाव-मामला
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें 2023 चुनाव में रोड शो विवाद को लेकर शुरुआती सुनवाई रोकने की मांग की गई थी। अब हाईकोर्ट में ट्रायल चलेगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी है।
- यह मामला साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ा है।
- विजय बघेल ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
- कोर्ट ने याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने से मना किया।
- बघेल अब ट्रायल के दौरान अपनी आपत्तियां उठा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
यह पूरा मामला साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का है। राज्य की हाईप्रोफाइल पाटन विधानसभा सीट से भूपेश बघेल ने जीत दर्ज की थी। उनकी इस जीत को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और भाजपा नेता विजय बघेल ने अदालत में चुनौती दी है।
साइलेंस पीरियड और रोड शो का विवाद
भूपेश बघेल की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यदि आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तो यह केवल धारा 126 के तहत एक चुनावी अपराध हो सकता है। इसे धारा 123 के दायरे में आने वाला गंभीर भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है।
क्या चुनाव परिणाम पर पड़ा असर
दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन तर्कों पर विस्तार से विचार किया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट रूप से कहा कि कथित उल्लंघन की वजह से चुनाव परिणाम वास्तव में प्रभावित हुआ या नहीं, यह पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है। इसका सही निर्धारण केवल साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है।
कोर्ट ने दी कानूनी राहत और स्वतंत्रता
अदालत की इस टिप्पणी से साफ है कि कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। पाटन विधानसभा सीट के इस बहुचर्चित मामले में अब आगे की सुनवाई हाईकोर्ट के स्तर पर ही पूरी की जाएगी।
FAQ
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 किससे संबंधित है?
उत्तर: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 चुनाव प्रचार पर रोक (साइलेंस पीरियड) और मतदान समाप्ति से ठीक पहले के घंटों में सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों या रोड शो के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। - सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका पर क्या फैसला सुनाया है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़े विवाद पर शुरुआती स्तर पर ही सुनवाई रोकने की मांग की थी। अब इस मामले की पूरी सुनवाई और ट्रायल हाईकोर्ट में जारी रहेगा।
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