मेडिकल बिल, हॉस्पिटल में भर्ती के फोटो दिखाए...फिर भी कर दिया सस्पेंड
Bilaspur Municipal Corporation election Patwari suspended: पटवारी का कहना था कि उनके चाचा की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई थी। इसके चलते वे उन्हें रायपुर अस्पताल ले गए। अपने बचाव में पेश किए गए मेडिकल बिल और फोटो के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली।
Bilaspur Municipal Corporation election Patwari suspended : बिलासपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले पटवारी को SDM ने सस्पेंड कर दिया है। सरकंडा के पटवारी पराग महिलाने को 15 फरवरी को सुबह 8 बजे मतगणना कक्ष में सहायक रिटर्निंग अधिकारी पीयूष तिवारी के कक्ष में उपस्थित होना था।
पटवारी का कहना था कि उनके चाचा की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई थी। इसके चलते वे उन्हें रायपुर अस्पताल ले गए। अपने बचाव में पेश किए गए मेडिकल बिल और फोटो के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि पटवारी की अनुपस्थिति से निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।
इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा नियम 1966 के तहत दंडनीय अपराध है। पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका कार्यभार भरारी के पटवारी विकास कुमार जायसवाल को सौंप दिया गया है। एसडीएम के अनुसार चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बिना सूचना और अनुमति के अनुपस्थित रहना घोर लापरवाही है। यह उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
बिलासपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान पटवारी पराग महिलाने को क्यों सस्पेंड किया गया ?
पटवारी पराग महिलाने को बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन्हें 15 फरवरी को सुबह 8 बजे मतगणना कक्ष में उपस्थित होना था, लेकिन वह अनुपस्थित रहे, जिससे चुनाव कार्य प्रभावित हुआ।
पटवारी पराग महिलाने ने अपनी अनुपस्थिति के बारे में क्या कारण बताया ?
पटवारी पराग महिलाने ने अपनी अनुपस्थिति के कारण बताया कि उनके चाचा की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई थी, जिसके कारण वे उन्हें रायपुर अस्पताल ले गए थे।
एसडीएम ने पटवारी पराग महिलाने को निलंबित करने का आदेश क्यों दिया ?
एसडीएम ने पटवारी को निलंबित करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उनकी अनुपस्थिति से निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ और उन्होंने बिना सूचना के अनुपस्थित रहकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन किया, जो दंडनीय अपराध है।