पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ रहने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Harrison Masih | Mar 12, 2026, 19:39 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पत्नी बिना पर्याप्त कारण पति और बच्चों को छोड़कर चली जाती है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होती।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
- यदि पत्नी बिना ठोस कारण पति और बच्चों को छोड़कर चली जाती है, तो वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं।
- किसी अन्य पुरुष के साथ 10–11 दिन बाहर रहना स्वैच्छिक परित्याग की श्रेणी में आता है।
- दुर्ग फैमिली कोर्ट ने पहले ही महिला की भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी थी।
- हाईकोर्ट के चीफ की सिंगल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
NEWS IN DETAIL
हाईकोर्ट का अहम फैसला
अदालत ने कहा कि यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के पति और बच्चों को छोड़कर चली जाती है और किसी अन्य पुरुष के साथ समय बिताती है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होती।
पत्नी ने लगाया था गुजारा भत्ता का आवेदन
पति ने लगाए गंभीर आरोप
जांच में सामने आया दिल्ली जाने का मामला
हाईकोर्ट ने क्या कहा
ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं रहती।
Knowledge
- सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी, बच्चे और माता-पिता भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
- धारा 125(4) में कुछ परिस्थितियों में पत्नी को गुजारा भत्ता से वंचित किया जा सकता है।
- यदि पत्नी बिना उचित कारण पति को छोड़ देती है, तो वह भरण-पोषण की पात्र नहीं होती।
- यदि पत्नी व्यभिचार (Adultery) में लिप्त पाई जाती है, तो भी गुजारा भत्ता नहीं मिलता।
- ऐसे मामलों में अदालत साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला देती है।
निष्कर्ष
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