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Raipur. छत्तीसगढ़ मेें मेडिकल पीजी प्रवेश के लिए सरकार द्वारा बनाए नए नियम को हाईकोर्ट ने नकार दिया है। एक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पीजी एडमिशन के लिए मेरिट के आधार पर ही प्राथमिकता मिलेगी। डोमिसाइल आधारित आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डबल बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कोर्ट ने डोमिसाइल आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया है।
क्या कहा हाईकोर्ट ने
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट कहा कि पीजी मेडिकल में डोमिसाइल आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है। संस्थान आधारित 50ः वरीयता दी जा सकती है, लेकिन डोमिसाइल आधारित नहीं। “हायर और स्पेशल मेडिकल कोर्स में प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए। डोमिसाइल आधारित आरक्षण से पेशेवर उत्कृष्टता से समझौता होगा।”
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डॉ. समृद्धि दुबे ने दायर की थी याचिका
याचिकाकर्ता डॉ. समृद्धि दुबे ने अपने वकीलों वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता संदीप दुबे, मानस वाजपेयी और कैफ अली रिजवी के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सरकार का नया आदेश मेडिकल पीजी प्रवेश नियम 2025 का उल्लंघन करता है राज्य सरकार मेडिकल पीजी में डोमिसाइल आधारित भेदभाव कर रही है। याचिकाकर्ता ने नीट-पीजी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 75068 प्राप्त की है और नियमों के कारण उन्हें नुकसान हो रहा।
क्या था विवाद?
नियम में ही यह प्रावधान था कि प्रवेश छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस करने वालों को मिलेगा। बाहर से एमबीबीएस करने वाले छत्तीसगढ़ मूल निवासी छात्रों को बाद में मौका मिलता था। याचिकाकर्ता के अनुसार यह सीधे-सीधे समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
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