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Geo Hydrologist Recruitment Dispute: छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने असिस्टेंट जियो हाइड्रोलॉजिस्ट भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें एम.टेक (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) डिग्री धारकों को भी पात्रता सूची में शामिल करने की बात कही गई थी।
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क्या है जियो हाइड्रोलॉजिस्ट भर्ती मामला?
साल 2020 में राज्य सरकार ने इस पद के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला था। नियमों के मुताबिक केवल जियोलॉजी (Geology) में मास्टर डिग्री धारक ही पात्र माने गए। इस पर एम.टेक (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) पास युवाओं ने आपत्ति जताई और कहा कि उनकी डिग्री भी भूविज्ञान के समकक्ष है, इसलिए उन्हें भी पात्रता मिलनी चाहिए।
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हाईकोर्ट का फैसला
मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह साफ किया कि –
- भर्ती नियम बनाना राज्य सरकार का अधिकार है।
- 2014 के भर्ती नियमों में भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री को ही मान्यता दी गई है।
- एम.टेक (सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग) कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह भू-जल (Hydrogeology) के कामकाज में लागू नहीं होती।
सरकार की दलील
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि भूविज्ञान और मृदा-जल अभियांत्रिकी (Soil & Water Engineering) दो अलग-अलग विषय हैं। इसलिए इन्हें एक-दूसरे के समकक्ष मानना संभव नहीं है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्टका आदेश
अदालत ने सरकार की दलील सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। अब भर्ती प्रक्रिया में केवल भूविज्ञान (Geology) में स्नातकोत्तर डिग्री धारक ही पात्र होंगे। यह फैसला राज्य में भविष्य की भर्ती प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल साबित होगा।
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