पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भर्ती का नया नियम लागू, 144 पदों का कैडर तय
VINAY VERMA | Sept 02, 2026, 17:44 IST
पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में बदला भर्ती का तरीका
छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भर्ती और सेवा शर्तों के नए नियम लागू हुए हैं। 144 पदों का कैडर तय किया गया है। दो से अधिक बच्चों वाले और एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले अभ्यर्थी नौकरी के लिए अपात्र होंगे।
छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भर्तीअब कर्मचारियों की सेवा शर्तें मनमाने तरीके से नहीं चलेंगी। गृह विभाग ने कॉर्पोरेशन की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। इसमें वैवाहिक स्थिति और परिवार में बच्चों की संख्या भी नौकरी की अर्हता बनाई गई है। सरकार की मंजूरी के साथ ही ये प्रभावी हो गए हैं।
नए नियमों में कॉर्पोरेशन के लिए कुल 144 स्वीकृत पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के पद शामिल हैं। प्रथम श्रेणी में महाप्रबंधक वित्त, मुख्य परियोजना इंजीनियर और एग्जक्यूटिव इंजीनियर के पद हैं। इनमें कई पद प्रतिनियुक्ति या पदोन्नति से भरे जाएंगे।
द्वितीय श्रेणी में लेखा अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत के पद हैं। तृतीय श्रेणी में 30 सब इंजीनियर सिविल, 4 सब इंजीनियर विद्युत, मानचित्रकार, सहायक ग्रेड, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और 14 वाहन चालक के पद रखे गए हैं। चतुर्थ श्रेणी में भृत्य, चौकीदार और खलासी समेत अन्य पद शामिल हैं।
कॉर्पोरेशन में नियुक्तियां अब तीन तरीकों से होंगी—सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति। सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट से होगी। परीक्षा कॉर्पोरेशन, व्यापमं या अधिकृत भर्ती एजेंसी के जरिए कराई जा सकेगी।
उपयंत्री पद की भर्ती सबसे अहम है। इसके लिए 200 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का इंटरव्यू होगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जरूरत के मुताबिक स्किल या ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों को तीन साल की परिवीक्षा से गुजरना होगा।
नियुक्ति से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन और मेडिकल फिटनेस जरूरी होगा। प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। यानी भर्ती के बाद भी दस्तावेज और चरित्र सत्यापन की जांच अहम रहेगी।
नए नियमों में अयोग्यता के प्रावधान भी सख्त हैं। 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थी को सामान्यतः नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा। हालांकि दूसरे प्रसव में जुड़वां बच्चे होने की स्थिति में विशेष प्रावधान लागू होगा।
एक से अधिक जीवित पत्नी रखने वाला पुरुष या पहले से विवाहित पुरुष से विवाह करने वाली महिला पात्र नहीं होगी। निर्धारित आयु से पहले बाल विवाह करने वाला अभ्यर्थी भी अयोग्य होगा। नौकरी पाने के लिए सिफारिश या दबाव बनाने की कोशिश आवेदन रद्द करा सकती है।
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी होगा। सामान्य आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है, जबकि छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए अधिकतम सीमा 40 वर्ष तक होगी। SC, ST और OBC को 5 वर्ष, महिलाओं को 10 वर्ष समेत विभिन्न श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। लेकिन सभी छूट जोड़ने के बाद भी अधिकतम आयु 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री बनने के लिए पांच साल की सेवा जरूरी होगी। उपयंत्री से सहायक यंत्री बनने के लिए डिग्रीधारी को पांच और डिप्लोमाधारी को सात साल की अर्हकारी सेवा चाहिए। सहायक ग्रेड-3 से ऊपर के पदों के लिए भी पांच साल का नियमित सेवाकाल तय है। भृत्य या चौकीदार से सहायक ग्रेड-3 के लिए 12वीं पास और पांच साल की सेवा जरूरी होगी।
महाप्रबंधक वित्त, मुख्य परियोजना यंत्री और कार्यपालन यंत्री जैसे विशेषज्ञ पद राज्य वित्त सेवा या PWD से प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जा सकेंगे। वहीं अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को एक महीने का नोटिस या उसके बदले एक महीने का वेतन-भत्ता देने का अधिकार होगा।
नए नियमों ने भर्ती से लेकर पदोन्नति और सेवा समाप्ति तक का ढांचा साफ कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इन नियमों के बाद कॉर्पोरेशन में होने वाली भर्तियां कितनी पारदर्शी रहती हैं और 144 स्वीकृत पदों में से कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं।
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144 पदों का पूरा हिसाब
द्वितीय श्रेणी में लेखा अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत के पद हैं। तृतीय श्रेणी में 30 सब इंजीनियर सिविल, 4 सब इंजीनियर विद्युत, मानचित्रकार, सहायक ग्रेड, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और 14 वाहन चालक के पद रखे गए हैं। चतुर्थ श्रेणी में भृत्य, चौकीदार और खलासी समेत अन्य पद शामिल हैं।
भर्ती के तीन रास्ते
सब इंजीनियर बनने के लिए परीक्षा
चरित्र खराब तो नौकरी खत्म
दो से ज्यादा बच्चे तो बाहर
शादी के नियम भी सख्त
अधिकतम उम्र 45 साल
पदोन्नति में भी समय तय
प्रतिनियुक्ति वालों की भी भूमिका
अब भर्ती पर निगाह
FAQ
छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कितने पदों का नया कैडर तय हुआ है?
नए नियमों के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कुल 144 स्वीकृत पदों का कैडर निर्धारित किया गया है।- क्या दो से ज्यादा बच्चों वाले अभ्यर्थी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थियों को सामान्य रूप से नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा। - पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भर्ती किन तरीकों से होगी?
भर्ती तीन तरीकों से होगी। इसमें सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति शामिल हैं। सीधी भर्ती परीक्षा या मेरिट के आधार पर की जाएगी।
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