सक्ती पुलिस ने अमेजन इंडिया को जारी किया नोटिस,कहा- क्यों न आपको सह-आरोपी बनाया जाए

Harrison Masih | Aug 26, 2025, 20:04 IST
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cg sakti police notice amazon-india-Knife salecase the sootr
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छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में की पुलिस ने अमेज़न इंडिया को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कंपनी से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उसे सह-आरोपी बनाया जा सकता है।

Sakti Police Notice Amazon: छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री से जुड़े मामले ने पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब-तलब किया है और यह पूछा है कि क्यों न कंपनी को इस मामले में सह-आरोपी बनाया जाए।

आरोपी ने बताई अमेजन से खरीदी की बात

हाल ही में सक्ती पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो चाकू दिखाकर लोगों को धमका रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह चाकू अमेजन इंडिया से खरीदा था।

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चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता

नोटिस में कहा गया है कि राज्य में चाकूबाजी से जुड़े सैकड़ों अपराध सामने आ चुके हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके बावजूद अमेजन इंडिया प्रतिबंधित शस्त्रों की बिक्री पर रोक नहीं लगा रहा है।
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चार प्रमुख सवालों पर मांगा जवाब

सक्ती पुलिस ने अमेजन इंडिया से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है:

  • अमेज़न को शस्त्रों के परिवहन और वितरण में सहभागी क्यों न माना जाए?
  • अमेज़न को हत्या जैसे अपराध में सह-अपराधी क्यों न माना जाए?
  • अमेज़न अपने डिलीवरी कर्मियों को ऐसे पार्सल की डिलीवरी के दौरान जोखिम में क्यों डाल रहा है?
  • विक्रेता, वेयरहाउस और डिलीवरी नेटवर्क को अपराध में सहभागी क्यों न माना जाए?
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हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सवाल उठाए हैं कि आखिर खतरनाक चाकू ऑनलाइन कैसे बिक रहे हैं और रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

  • सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई – प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री पर अमेज़न इंडिया को नोटिस जारी किया गया।
  • चार अहम सवाल – पुलिस ने पूछा कि क्यों कंपनी को सह-आरोपी न माना जाए और विक्रेता-वेयरहाउस को सहभागी क्यों न समझा जाए।
  • शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन – जब्त चाकू धारा 5 व 20 के तहत निषिद्ध श्रेणी में पाया गया।
  • हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान – कोर्ट ने सवाल उठाया कि खतरनाक चाकू ऑनलाइन और दुकानों में इतनी आसानी से कैसे बिक रहे हैं।
  • डीजीपी के निर्देश – प्रतिबंधित शस्त्रों की बिक्री रोकने और नियामक संस्थाओं के सहयोग से जांच करने के आदेश दिए गए।

एसपी का सुझाव और डीजीपी का निर्देश

सक्ति जिले की एसपी अंकिता शर्मा ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्रतिबंधित शस्त्रों की बिक्री रोकने के सुझाव उच्च अधिकारियों को दिए हैं। डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी इन सुझावों पर अमल के निर्देश दिए हैं। अंकिता शर्मा ने कहा कि चाकू जैसे उत्पाद हिंसा को बढ़ावा देते हैं और उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सूची से हटाया जाना चाहिए।

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अमेजन की नीति और नियामकीय संस्थाएँ

अमेजन की "Excluded Products List" में स्पष्ट रूप से हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध है। BIS और CCPA जैसी संस्थाओं ने पूर्व में असुरक्षित उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटाया है। अमेजन के विक्रेता दिशा-निर्देशों में भी यह साफ कहा गया है कि कुछ उत्पादों की बिक्री प्लेटफॉर्म पर वर्जित है।

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