छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट : खुद की गलती से एक्सीडेंट पर बीमा कंपनी क्लेम के लिए जिम्मेदार नहीं
Umeshwari Baghel | May 11, 2026, 15:14 IST
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिवार को बीमा कंपनी से 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि एक महीने के भीतर देने का निर्देश दिया।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा आदेश 50 हजार रुपये मुआवजा दे
- मृतक की लापरवाही पर भी ब्याज सहित मुआवजा
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला, पर्सनल एक्सीडेंट कवर से मिलेगा मुआवजा
- कोर्ट ने बीमा कंपनी को 6% ब्याज सहित 50 हजार रुपये देने का आदेश
- मुआवजे की डेडलाइन: एक महीने में भुगतान का निर्देश
NEWS IN DETAIL
क्या था मामला?
अधिकरण का फैसला और कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
पर्सनल एक्सीडेंट कवर के तहत मुआवजा
नए आदेश के तहत
महत्वपूर्ण फैसले से न्याय का रास्ता साफ
न्याय की उम्मीद बढ़ी
यह फैसला अन्य मामलों में भी बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी को लेकर एक दिशा दिखाएगा और मुआवजे के मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा देगा।
FAQ
मुआवजा बीमा पॉलिसी और दुर्घटना के कारण पर निर्भर करता है। यदि चालक की लापरवाही हो, तो सामान्य मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट कवर से मुआवजा मिलेगा।
2. मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
अगर मुआवजा कम लगे, तो उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राशि बढ़ाने की मांग की जा सकती है।
3. बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए कितनी डेडलाइन है?
कोर्ट बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दे सकती है, जैसा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया था।
4. पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या मिलता है?
इसमें दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा मिलता है, चाहे चालक की लापरवाही हो।
5. बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार करे तो क्या करें?
अगर बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार करती है, तो कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं।
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