छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने EWS आरक्षण पर शासन से मांगा जवाब

Krishna Kumar Sikander | May 25, 2025, 13:41 IST
Share
Chhattisgarh High Court sought response from the government on EWS reservation the sootr
Chhattisgarh High Court sought response from the government on EWS reservation the sootr

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू करने की मांग उठी है। जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू करने की मांग उठी है। जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर देने को कहा गया है।

ये खबर भी पढ़ें... कबीरधाम में 20 करोड़ का खाद घोटाला, किसानों को बेची गई घटिया पोटाश खाद

सरकार से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता से प्रत्युतर

याचिका में तर्क दिया गया कि अन्य राज्यों में EWS के लिए 10% आरक्षण लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2019 के लोक सेवा अध्यादेश के बावजूद इस श्रेणी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई पर इसका जवाब देने का कहा है। हालांकि याचिकाकर्ता को भी इसका उत्तर देने को कहा है।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

संविधान संशोधन से मिला अधिकार

12 जनवरी 2019 को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर राज्यों को EWS के लिए 10% आरक्षण देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसके बाद, भारत सरकार ने 19 जनवरी 2019 को EWS आरक्षण लागू किया। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2019 को जारी अध्यादेश में भी EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन इसका अमल अब तक नहीं हुआ।

ये खबर भी पढ़ें...PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की तारीफ की, कहा- शिक्षा और विकास की नई मिसाल

याचिकाकर्ता की मांग

याचिकाकर्ताओं ने 29 अप्रैल 2024 को इस मुद्दे पर अभ्यावेदन दिया था। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य सरकार को EWS आरक्षण लागू करने का अधिकार है, जैसा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि EWS श्रेणी को सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए।

ये खबर भी पढ़ें...अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर गौरेला में तकरार



Chhattisgarh High Court | government | Reservation

Tags:
  • Chhattisgarh High Court
  • government
  • Reservation
  • EWS
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं