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Raipur. छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग और बेतरतीब कॉलोनियां सबसे बड़ी समस्या हैं। इसी के कारण बड़े शहरों में पार्किंग की बड़ी समस्या है। अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने और मिडिल क्लास को ठगी से बचाने के लिए दो नियम बदले गए हैं। अवैध प्लॉट काटकर बेचने वालों पर लगाम लगाने के कारण सरकार की कमाई 25 फीसदी कम हो गई है। वहीं मिडिल क्लास को घर मुहैया कराने के लिए अब 2 एकड़ कृषि भूमि में भी छोटे प्लॉट काटकर कालोनी बनाई जा सकती है। इस तरह की कॉलोनी में प्लॉट 1 हजार वर्गफीट से कम के होंगे।
5 डिसमिल की खरीद फरोख्त पर रोक :
अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए सरकार ने 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। इसका असर ये हुआ कि सरकार की कमाई में 25 फीसदी की कमी आ गई है। 5 डिसमिल यानी 2200 वर्गफीट की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक के नियम अगस्त 2025 से लागू हुए हैं। तब से छोटे आकार की कृषि भूमि की रजिस्ट्री बंद है। इसके लिए भू राजस्व संहिता में बदलाव किया गया है।
इस नियम के लागू होने से अवैध प्लाटिंग व अवैध कालोनियां और छोटे प्लॉट से भू अधिकार को लेकर होने वाले विवाद रुक जाएंगे। लोग पांच डिसमिल से कम की कृषि भूमि खेती की जमीन के रेट पर खरीदते थे और उनके बिना डायवर्सन के छोटे प्लॉट काटकर बेच देते थे। इस अवैध प्लाटिंग से मिडिल क्लास के लोग ठगे जाते थे। इस नियम के लागू होने के बाद सरकार के राजस्व में कमी आ गई है।
इस महीने में इतनी कम हुई कमाई :
अक्टूबर :
साल 2024 - 141.04 करोड़
साल 2025 - 178.65 करोड़
सितंबर :
साल 2024 - 193.62 करोड़
साल 2025 - 204.34 करोड़
अगस्त :
साल 2024 - 213.02 करोड़
साल 2025 - 168.20 करोड़
जुलाई :
साल 2024 - 244.46 करोड़
साल 2025 - 263.92 करोड़
जून :
साल 2024 - 236.61 करोड़
साल 2025 - 248.77 करोड़
मई :
साल 2024 - 233.38 करोड़
साल 2025 - 263.34 करोड़
अप्रैल :
साल 2024 - 163.64 करोड़
साल 2025 - 215.53 करोड़
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मिडिल क्लास को राहत :
गरीब और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए अब 2 एकड़ से 10 एकड़ तक कालोनी बनाने की अनुमति होगी। इन कालोनी में अधिकतम प्लॉट का एरिया 1000 वर्गफीट होगा। यानी इससे छोटे प्लॉट पर ही घर बनाए जाएंगे जो कि मिडिल क्लास की खरीदने की क्षमता में होंगे। अनुमति से पहले बिल्डर को पूरा नक्शा दिखाना पड़ेगा और जो कुछ नक्शे में है उसे वही निर्माण करना होगा। इस फिजिकल वैरीफिकेश किया जाएगा।
अभी बिल्डर कुछ और वादे करते हैं और निर्माण कुछ और करते हैं। ओपन स्पेस में भी घर बनाकर बेच देते हैं। क्लब हाउस और पार्क का एरिया छोटा कर देते हैं जिसकी शिकायतें बाद में रेरा में जाती हैं। अब बिल्डर को वही निर्माण करना होगा जो बताया गया है। इससे अवैध प्लाटिंग और बेतरतीब कॉलोनी से बचा जा सकता है।
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