छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से जमानत , मेडिकल ग्राउंड पर मिली राहत

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर को राहत दी है। हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर ढेबर की जमानत मंजूर की है। ईडी की जांच के बाद से ढेबर रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है।

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Vikram Jain
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Chhattisgarh liquor scam Anwar Dhebar bail High Court
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शिव शंकर सारथी@RAIPUR.  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले को लेकर जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर बेल दे दी है।‌ ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड के साथ ही केस के अन्य आरोपियों को मिली राहत को आधार बनाया था। इस पर जस्टिस अरविन्द वर्मा ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इससे पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अन्य आरोपियों को पहले से ही राहत मिल चुकी है।

इस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर ही जेल में बंद त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने भी जमानत मांगी थी लेकिन बेल नहीं दी गई थी। शुक्रवार को मंजूर जमानत से पहले अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज भी हुई थी। अनवर, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन रईस लोग हैं और ईलाज के बहाने, बचने की कोशिश कर रहे है। इस प्रकार की दलील जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दी थी। 

अनवर को क्यों और कैसे मिली जमानत

अनवर ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि अनवर को किडनी को इन्फेक्शन है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद अब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बेल को स्वीकर कर लिया।

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जमानत दूसरी बड़ी जीत 

बता दे कि शराब घोटाला केस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस भी जांच कर रही है, यानी दो राज्य की एजेंसियां और भारत सरकार की एजेंसी जांच में लगी है। लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने रणनीतिक रूप से बढ़त ले ली है।

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आगे की कार्रवाई पर रोक

इस जमानत के अलावा बिलासपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने आगे की कार्रवाई पर रोक का आदेश भी ले रखा है। आरोपियों ने EOW और ACB की एफआईआर को ही चुनौती दी है। जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिस पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

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