शराब घोटाले का यूपी लिंक , अनवर ढेबर की मेरठ कोर्ट में पेशी , एसटीएफ ने मांगी 14 दिन की रिमांड

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अनवर ढेबर को राहत नहीं मिली है। अब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को मेरठ कोर्ट में पेश किया। एसटीएफ ने 14 दिन की रिमांड मांगी है।

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Arun tiwari
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Chhattisgarh liquor scam case UP link Anwar Dhebar appearance
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RAIPUR. छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की अब यूपी लिंक निकल आई है। शराब घोटाले केस जुड़े नकली होलोग्राम मामले में अनवर ढेबर को यूपी की मेरठ कोर्ट में पेश किया गया। मामले में यूपी एसटीएफ ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। बुधवार को यूपी एसटीएफ रायपुर कोर्ट से ढेबर को लेकर मेरठ रवाना हुई थी। 

गुरुवार को टीम अनवर को लेकर लखनऊ पहुंची। जहां एसटीएफ के कार्यालय में अनवर की रात गुजरी। मामले की जांच कर रहे यूपी एसटीएफ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अविनश्वर चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया की अनवर ढेबर को रायपुर से लखनऊ लाया गया और मेरठ कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि 18 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होते ही यूपी STF ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया था।

क्या है नकली होलोग्राम मामला

यूपी एसटीएफ ने मीडिया को बताया कि अनवर ढेबर रायपुर का एक कारोबारी है, जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय था। उसने तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा , अरुणपति त्रिपाठी, आईएएस निरंजनदास और अन्य लोगों के सहयोग से विधु गुप्ता की कंपनी को फर्जी तरीके से होलोग्राम देने की शर्त पर टेंडर दिलवाया। साथ ही डिस्टलरी के जरिए अवैध शराब को सरकारी दुकानों से ही बिकवाकर कैश कलेक्शन कराया। ढेबर अवैध शराब से आई रकम में से 300 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से खुद का कमीशन लेता था। ढेबर की ओर से ही इस घोटाले से जमा होने वाले पैसे का एक बड़ा अमाउंट राजनीतिक संरक्षकों तक पहुंचाया जाता था।

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ये भी हैं आरोपी

जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में ईडी ने नोएडा के कासना थाने में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, कारोबारी अनवर ढ़ेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के एमडी एपी त्रिपाठी और तत्कालीन सचिव इंडस्ट्रीज आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इनके अलावा प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 484, 120बी IPC और 7/13.7 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

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