छत्तीसगढ़ में महंगा हुआ जाम छलकाना, थोड़ी थोड़ी पीया करो
Arun Tiwari | Feb 03, 2026, 12:21 IST
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छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। महंगे ब्रांड और ज्यादा महंगे होंगे।
Raipur. हुई महंगी बहुत ही शराब,थोड़ी थोड़ी पीया करो। यह गाना छत्तीसगढ़ पर बिल्कुल फिट बैठता है। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली है।
राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके तहत देसी-विदेशी और बीयर महंगी होगी।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है।
मतलब, जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ज्यादा ट्रैक्स देना होगा। इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।
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नई आबकारी नीति 2026–27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतल के बजाय प्लास्टिक बोतल में बेची जाएगी।
सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता नहीं दिख रहा।
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प्रूफ लीटर शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा को मापने की इकाई है। सरल शब्दों में कहें तो यह यह बताता है कि किसी शराब में असली शराब अल्कोहल कितना है, न कि बोतल में कुल तरल कितना है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी बोतल में 1 लीटर शराब है और उसमें 50% अल्कोहल है, तो उसमें 0.5 प्रूफ लीटर अल्कोहल माना जाएगा। अगर 1 लीटर शराब में 42.8% अल्कोहल है तो तो उसमें लगभग 0.43 प्रूफ लीटर अल्कोहल होता है।
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₹900 तक — 475
₹901 – ₹1250 — 675
₹1251 – ₹1850 — 805
₹1851 – ₹2400 — 970
₹2401 – ₹3500 — 1090
₹3501 – ₹4500 — 1155
₹4501 – ₹6500 — 1210
₹6501 – ₹8500 — 1280
₹8501 – ₹11,000 — 1335
₹11,001 और अधिक — 1400
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देशी मदिरा (प्लेन/मसाला)
₹435 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी
बीयर (माल्ट मदिरा)
₹120 से ₹175 प्रति बल्क लीटर
(कीमत के अनुसार)
रेडी-टू-ड्रिंक (RTD)
₹475 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी
राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसके तहत देसी-विदेशी और बीयर महंगी होगी।
स्लैब के हिसाब से बढ़ेंगी कीमतें:
मतलब, जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ज्यादा ट्रैक्स देना होगा। इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति में बदलाव की तैयारी, क्या ठेका पद्धति की होगी वापसी?
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कांच नहीं प्लास्टिक बोतल में मिलेगी मदिरा:
सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता नहीं दिख रहा।
ये खबर भी पढ़ें... एमपी में शराब होगी महंगी! नई आबकारी नीति तैयार, कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी
ये होता है प्रति प्रूफ लीटर:
उदाहरण के तौर पर अगर किसी बोतल में 1 लीटर शराब है और उसमें 50% अल्कोहल है, तो उसमें 0.5 प्रूफ लीटर अल्कोहल माना जाएगा। अगर 1 लीटर शराब में 42.8% अल्कोहल है तो तो उसमें लगभग 0.43 प्रूफ लीटर अल्कोहल होता है।
ये खबर भी पढ़ें... नई आबकारी नीति से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर के शराब ठेकेदार नए खेल में जुटे
विदेशी शराब पर प्रति प्रूफ लीटर इतने रूपए बढ़ेंगे:
₹901 – ₹1250 — 675
₹1251 – ₹1850 — 805
₹1851 – ₹2400 — 970
₹2401 – ₹3500 — 1090
₹3501 – ₹4500 — 1155
₹4501 – ₹6500 — 1210
₹6501 – ₹8500 — 1280
₹8501 – ₹11,000 — 1335
₹11,001 और अधिक — 1400
ये खबर भी पढ़ें... विदेशी शराब की रिटेल शॉप पर लगने वाला साढ़े 9 फीसदी एक्साइज टैक्स समाप्त, नई आबकारी नीति को मंजूरी
देशी मदिरा और बीयर की कीमतों में इतनी बढ़ोत्तरी:
₹435 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी
बीयर (माल्ट मदिरा)
₹120 से ₹175 प्रति बल्क लीटर
(कीमत के अनुसार)
रेडी-टू-ड्रिंक (RTD)
₹475 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी
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