RAIPUR. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की है। शासन ने डॉ. बंसारिया की लापरवाही को नियमों का उल्लंघन माना है।
ऑपरेशन के लिए मांगे थे रुपए
कोरिया जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर के अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र बंसारिया द्वारा मरीज का ऑपरेशन करने के लिए पैसे की मांग की गई थी, साथ ही मरीज के परिजनों द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर इलाज नहीं किया गया।
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नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
डॉ. बंसारिया के इस लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। जिसके बाद राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश
डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।
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