छत्तीसगढ़ में दिसंबर महीने में दो दिन चिकन-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय की दुकानें दिसम्बर महीने की इन 2 तारीखों में बंद रहेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के अनुसार दिसंबर 2024 की 7 तारीख और 18 तारीख को पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी आदेश के अनुसार 7 दिसंबर को संत तारण तरण जयंती है। इस दिन शनिवार है। वहीं, गुरू घांसीदास जयंती यानी 18 दिसंबर दिन बुधवार को भी पशुवध गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि संत तारण तरण जयंती एवं गुरू घांसीदास जयंती को प्रदेश में बड़े श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। ये दोनों ही संत जीव हिंसा के खिलाफ थे। इनके संदेशों में भी जीव हत्या को निषेद माना गया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में संत तारण तरण जयंती एवं गुरू घांसीदास जयंती के दिन पशुवध गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखा जाता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने दिसंबर 2024 में किन दो तारीखों पर मांस बिक्री केंद्र और पशुवध गृह बंद रखने का आदेश दिया है ?
छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 दिसंबर (संत तारण तरण जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घांसीदास जयंती) को मांस बिक्री केंद्र और पशुवध गृह बंद रखने का आदेश दिया है।
संत तारण तरण जयंती और गुरु घांसीदास जयंती पर मांस बिक्री क्यों प्रतिबंधित है ?
संत तारण तरण और गुरु घांसीदास दोनों ही जीव हिंसा के खिलाफ थे और उनके संदेशों में जीव हत्या को निषेद माना गया है। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन दोनों जयंती के अवसर पर मांस बिक्री प्रतिबंधित की जाती है।
7 दिसंबर और 18 दिसंबर को किस विभाग द्वारा मांस बिक्री पर रोक लगाई गई है ?
यह आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 7 दिसंबर और 18 दिसंबर को पशुवध गृह और मांस बिक्री केंद्र बंद रखने का निर्देश दिया गया है।