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Raipur. कोल लेवी वसूली केस में केंद्रीय जेल रायपुर में बंद सौम्या चौरसिया के पीए जयचंद कोशले के खिलाफ एसीबी-ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 1 हजार पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया। जयचंद कोशले उर्फ जय सौम्या चैरसिया के अधीनस्थ रहकर तत्कालीन मुख्यमत्री सचिवालय में निज सहायक था।
अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त भारी-भरकम नगद राशि का वास्तविक रिसीवर और मध्यस्थ था। जप्तशुदा डायरी में “जय” नाम से अंकित सभी एंट्री जय/सौम्या चैरसिया से संबंधित हैं। डायरी में उल्लेखित ये प्रविष्टियां उसी के माध्यम से संचालित अवैध लेन-देन की पुष्टि करती हैं।
जयचंद कोशले अपराध की पूरी श्रृंखला में एक अनिवार्य कड़ी रहा, जिसने न केवल अवैध धनराशि को प्राप्त किया बल्कि उसे आगे सौम्या चैरसिया तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी निभाई। इस प्रकार वह अपराध से अर्जित धन की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर की प्रक्रिया में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता पाया गया है।
सौम्या के निर्देश पर काम करता था जय :
चार्जशीट के अनुसार जयचंद कोशले सौम्या चैरसिया के निर्देश पर सूर्यकांत तिवारी के निवास स्थान एवं अन्य जगहों से रकम रिसीव कर वह मनीष उपाध्याय या सौम्या चैरसिया के बताये गये व्यक्ति को देता था। अभियुक्त के द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये सौम्या चैरसिया के लिये प्राप्त किए गए।
साथ ही सूर्यकांत तिवारी और उसके लिये कार्य करने वाले अन्य आरोपियों के मोबाइल से जप्त डिजिटल साक्ष्यों में लेवी से प्राप्त रकम का हिसाब-किताब और रियल टाइम एंट्री के लिए बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप में “जय” के नाम से संबंधित अनेक प्रविष्टियां भी प्राप्त हुई हैं, जो अभियुक्त जयचंद कोशले की अपराध में संलिप्तता को प्रमाणित करती हैं।
साथ ही प्रकरण में अनिल टुटेजाऔर सौम्या चैरसिया के बीच भी ऐसे चैट्स प्राप्त हुए हैं, जो जय द्वारा किये गये गोपनीय कार्यों एवं महत्वपूर्ण फाइलों/दस्तावेजों को सौम्या चैरसिया के निर्देश पर अनिल टुटेजा तक पहुंचाने की कड़ी को भी स्थापित करते हैं।
साथ ही, सौम्या चैरसिया के निर्देश पर विभिन्न व्यक्तियों तक अवैध रकम पहुंचाने तथा अवैध रकम दिये जाने से संबंधित तथ्य/प्रविष्टियां भी जप्त डिजिटल साक्ष्यों एवं चैट्स में प्राप्त हुई हैं।
अवैध वसूली का रिसीवर :
अभियुक्त जयचंद कोशले अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त रकम का रिसीवर एवं मध्यस्थ होने के साथ-साथ, उसने स्वयं के लिये भी उक्त अवैध राशि का हिस्सा प्राप्त कर अवैध लाभ अर्जित किया है।
इस राशि का निवेश स्वयं के नाम से तथा अपने परिवारजनों के नाम से संपत्तियां क्रय करने में किया गया है। इन संपत्तियों के संबंध में जांच जारी है। प्रकरण में संभावित अन्य सभी आरोपियों के विरूद्ध जांच जारी है।
अब तक 20 आरोपियों के विरूद्ध चालान :
जुलाई 2024 में 15 आरोपियों-सौम्या चैरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार सिंह और वीरेन्द्र जायसवाल के खिलाफ ईओडब्ल्यू के द्वारा अवैध कोल लेवी प्रकरण में प्रथम चालान प्रस्तुत किया गया था ।
अक्टूबर 2024 में 02 आरोपियों-मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी और अक्टूबर 2025 में 02 आरोपियों-देवेन्द्र डडसेना और नवनीत तिवारी के विरूद्ध पूरक चालान प्रस्तुत किया गया था।
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