छत्तीसगढ़ की जेलों में भीड़, 5,600 अतिरिक्त कैदी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डीजीपी का शपथपत्र

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ और अमानवीय परिस्थितियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कोर्ट को बताया कि 20,000 से अधिक कैदी जेलों में हैं

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Krishna Kumar Sikander
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छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से 5,600 अधिक कैदियों की भीड़ और अमानवीय परिस्थितियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कोर्ट में शपथपत्र पेश कर बताया कि प्रदेश की जेलों में 20,000 से अधिक कैदी सजा काट रहे हैं, जबकि उनकी कुल क्षमता इससे काफी कम है। जेलों की स्थिति सुधारने के लिए नए जेल भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है।

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नए जेल भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान डीजीपी ने बताया कि बेमेतरा में नया जेल भवन तैयार हो चुका है, जबकि अंबिकापुर में 200 कैदियों की क्षमता वाले नए बैरक बनाए गए हैं। बिलासपुर सेंट्रल जेल में नए भवन के लिए छह बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। अब सातवीं बार टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 

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हाईकोर्ट ने मांगा नया शपथपत्र

जेलों में उगाही, मारपीट और अमानवीय परिस्थितियों की शिकायतों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सरकार से जेल सुधारों और कैदियों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस ने अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की और सरकार को नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। 

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जेल सुधार के लिए कदम

राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि कैदियों के स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है। रायपुर और बिलासपुर में विशेष जेलों की स्थापना के साथ-साथ बेमेतरा में खुली जेल शुरू करने की योजना है। हालांकि, जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या और उनकी खराब स्थिति ने प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती पेश की है। यह मामला जेल सुधारों की जरूरत को रेखांकित करता है, और हाईकोर्ट की निगरानी में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

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