छत्तीसगढ़ के जशपुर से BJP विधायक रायमुनि भगत पर FIR दर्ज की गई है। यह FIR ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में दर्ज की गई है। जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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रायमुनि ने कहा था कि कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है
साल 2024 की 1 सितंबर को आस्ता थाना इलाके के ढेगनी गांव में विधायक गई हुईं थीं। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायमुनि भगत शामिल हुईं। इस दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासी लगा रहे हैं।
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उनका आरोप था कि इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी की थी। आरोप के अनुसार विधायक ने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?
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पुलिस ने FIR नहीं की थी
इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में FIR दर्ज करने का आवेदन दिया था। इस पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कुछ विवादित नहीं पाया। आवेदकों को कोर्ट में अपील करने की सलाह दी।
जज अनिल चौहान ने सुनवाई के बाद विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध दर्ज करने पुलिस को निर्देश दिए। साथ ही 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
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ईसा मसीह पर कमेंट.. BJP विधायक पर कोर्ट ने दर्ज कराई FIR
छत्तीसगढ़ के जशपुर से BJP विधायक रायमुनि भगत ने कहा था कि ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है।
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छत्तीसगढ़ के जशपुर से BJP विधायक रायमुनि भगत पर FIR दर्ज की गई है। यह FIR ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में दर्ज की गई है। जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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रायमुनि ने कहा था कि कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है
साल 2024 की 1 सितंबर को आस्ता थाना इलाके के ढेगनी गांव में विधायक गई हुईं थीं। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायमुनि भगत शामिल हुईं। इस दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासी लगा रहे हैं।
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उनका आरोप था कि इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी की थी। आरोप के अनुसार विधायक ने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?
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पुलिस ने FIR नहीं की थी
इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में FIR दर्ज करने का आवेदन दिया था। इस पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कुछ विवादित नहीं पाया। आवेदकों को कोर्ट में अपील करने की सलाह दी।
जज अनिल चौहान ने सुनवाई के बाद विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध दर्ज करने पुलिस को निर्देश दिए। साथ ही 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।
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