Bilaspur Fraud Case : कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ी पूर्व विधायक ने, 5 करोड़ की जमीन को खरीदा 99 लाख में

पूर्व विधायक ने कब्रिस्तान की जमीन, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ थी उसे 99 लाख रुपए में खरीद लिया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्‌टा और बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

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Deeksha Nandini Mehra
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Newsपूर्व विधायक मोहितराम ने की धोखाधड़ी का केस

पूर्व विधायक मोहितराम ने की धोखाधड़ी

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Fraud Case against former MLA Mohitram Kerketta : छत्तीसगढ़ में एक पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्‌टा ने घोटाला करने के लिए बिलासपुर के कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा है। पूर्व विधायक ने कब्रिस्तान की जमीन, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ थी उसे 99 लाख रुपए में खरीद लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्‌टा और बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि पूर्व विधायक केरकेट्टा ने बिलासपुर में कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में षड्यंत्र कर खरीद-बिक्री की। शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 करोड़ की जमीन को 99 लाख रुपए में खरीदा जबकि खरीद-बिक्री का अधिकार किसी को नहीं।

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ये है मामला 

संस्था के कथित पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन का सौदा 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में किया। इसमें गवाह संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया। बेची गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके अलावा पहले चले न्यायिक मामले में भी जमीन को कब्रिस्तान बताया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन की कीमत करीब पांच करोड़ रुपए है। जिसका सौदा भी इसी मूल्य पर किया गया है। आपसी सौदे में जमीन की कीमत 99 लाख रुपए बताकर बाकी के पैसों का बाँट लिया जबकि कब्रिस्तान की जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार किसी को नहीं है न संस्था के सदस्यों को और न खरीददार को। 

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दरअसल, साल 2018 में चुनाव जीतकर विधायक बने मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री बनाया था। अब उनपर आरोप है कि मोहितराम ने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज लगभग एक एकड़ जमीन की खरीदी और उसे अपने बेटे शंकर केरकेट्‌टा के नाम पर की। विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने कूटरचना और षडयंत्र कर जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। 

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इन पर हुई FIR 

सिविल लाइन पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजूर पिता बुधुवा उम्र 52 वर्ष चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन कम्पाउंड कुदुदंड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इसके साथ जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरुण टोप्पो, मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।

 Bilaspur Fraud Case | पूर्व विधायक पर FIR | पूर्व विधायक ने खरीदी कब्रिस्तान की जमीन

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