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Khairagarh. खैरागढ़ पुलिस ने NDPS Act के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुजरात से नशीली कैप्सूल की तस्करी कर स्थानीय युवाओं को सप्लाई करने वाले 6 आरोपियों सहित एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल, दो बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 398 स्ट्रीप में कुल 3184 नग नशीली कैप्सूल, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 1,66,669 रूपए आंकी गई है। सभी आरोपियों को NDPS एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी की जा रही है।
कैसे खुला नशे के नेटवर्क का राज?
7 नवंबर 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गंडई क्षेत्र के कुछ युवक गुजरात के भरूच जिले के दहेज इलाके से प्रतिबंधित कैप्सूल लेकर लौट रहे हैं। सूचना के आधार पर गंडई पुलिस ने ठंढार मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की।
घेराबंदी के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें दो बैगों में भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल (398 स्ट्रीप) बरामद हुईं। पुलिस ने तत्काल सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
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इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
- मोहित सतनामी (35 वर्ष), पिता धनुक सतनामी, निवासी गंडई
- राहुल गायकवाड़ उर्फ चोंटी (22 वर्ष), पिता बीरेंद्र गायकवाड़, वार्ड नं. 8 रावणपारा, गंडई
- शहबाज खान उर्फ पप्पू (33 वर्ष), पिता शकील खान, वार्ड नं. 11, गंडई
- शैलेश कुमार टंडन उर्फ सिल्ली (33 वर्ष), पिता राधेश्याम टंडन, गंडई
- उत्तम रात्रे (24 वर्ष), पिता दुलीचंद रात्रे, वार्ड नं. 8 रावणपारा, गंडई
- एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग)
सभी आरोपी लंबे समय से गुजरात से नशीली कैप्सूल की तस्करी कर खैरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को बेच रहे थे।
पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे कई महीनों से गुजरात के दहेज क्षेत्र से ट्रामाडोल कैप्सूल खरीदकर लाते थे और स्थानीय स्तर पर युवाओं को ऊंचे दामों में बेचते थे। पुलिस गुजरात-छत्तीसगढ़ कैप्सूल तस्करी नेटवर्क में शामिल सप्लायरों और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। खैरागढ़ पुलिस का कहना है कि यह गिरोह नशे की तस्करी के जरिए युवाओं को लत लगाकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। जल्द ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच फैले इस पूरे सप्लाई चेन का खुलासा किया जाएगा।
क्या है NDPS एक्ट?
NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) Act, 1985 के तहत नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, सेवन या बिक्री गंभीर अपराध है। इस कानून में दोष सिद्ध होने पर 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
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