सरकारी नौकरी के लिए बढ़ी योग्यता: प्यून को 12वीं, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन जरूरी
VINAY VERMA | Jun 19, 2026, 21:19 IST
सरकारी नौकरी के नियम बदले 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवा भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी सभी भर्तियां इसी नए नियम के तहत होंगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए शासकीय सेवा भर्ती नियमों में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब सभी शासकीय विभागों में नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा दिया गया है। इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य में पुरानी योग्यताओं के आधार पर नौकरियां नहीं मिलेंगी, जिससे आने वाले समय में प्रतियोगिता का स्तर पूरी तरह बदलने वाला है।
अब तक छत्तीसगढ़ में भृत्य, चौकीदार, गार्ड और अन्य चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं या दसवीं पास हुआ करती थी। लेकिन सरकार के नए नियमों के लागू होने के बाद अब इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का सीधा असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो कम शैक्षणिक योग्यता के साथ सरकारी विभागों में सेवा देने का सपना देख रहे थे।
राज्य के सरकारी दफ्तरों में क्लर्क और सहायक ग्रेड-3 जैसे लिपिकीय पदों के लिए पहले 12वीं पास होना ही काफी माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इस ढर्रे को बदल दिया है। नए आदेश के मुताबिक, अब लिपिकीय पदों पर भर्ती के लिए किसी भी विषय में स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना और कंप्यूटर पर तय गति की टाइपिंग दक्षता होना भी जरूरी होगा।
![सरकारी नौकरी के नियम]()
सरकारी विभागों में ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए भी योग्यता के मानदंड कड़े कर दिए गए हैं। पहले जहां 10वीं पास उम्मीदवार भी सरकारी ड्राइवर बनने के लिए पात्र होते थे, वहीं अब न्यूनतम योग्यता बढ़ाकर 12वीं पास कर दी गई है। इसके साथ ही, आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी व वैध हेवी/लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा, जिसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
गृह और जेल विभाग के अंतर्गत होने वाली आरक्षक (कांस्टेबल) और जेल प्रहरी की भर्तियों में भी अब पुराने नियम नहीं चलेंगे। इन पदों के लिए भी अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं के बजाय 12वीं पास तय की गई है। इसके साथ ही कड़े शारीरिक मापदंड और फिटनेस टेस्ट को भी अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। शासन का मानना है कि इस बदलाव से सुरक्षा बलों में अधिक समझदार और जागरूक युवाओं की भर्ती होगी।
मैदानी और तकनीकी पदों जैसे श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और महिला पर्यवेक्षक के पदों के लिए अब किसी भी विषय में स्नातक (ग्रेजुएशन) को बेस क्वालिफिकेशन बनाया गया है। अब तक कुछ तकनीकी और फील्ड वाले पदों पर हायर सेकेंडरी के आधार पर भी अवसर मिल जाते थे, लेकिन अब तकनीकी दक्षता के साथ-साथ उच्च शिक्षा को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह विस्तृत आदेश छत्तीसगढ़ के सभी संभागों, जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा जो भी नई भर्तियां निकाली जाएंगी, वे सभी इसी नए योग्यता प्रारूप के आधार पर होंगी।
सरकार के इस फैसले से राज्य के उच्च शिक्षित युवाओं को जहां लिपिकीय और प्रशासनिक पदों पर सीधे अधिक अवसर मिलेंगे और दफ्तरों में कार्य की गुणवत्ता सुधरेगी। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के उन युवाओं को बड़ा झटका लगा है जो कम उम्र में ही चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के जरिए आत्मनिर्भर होना चाहते थे। रोजगार विशेषज्ञों का कहना है कि योग्यता बढ़ाने से सरकारी तंत्र डिजिटल और स्मार्ट तो बनेगा, लेकिन सीमित शैक्षणिक स्तर वाले युवाओं में बेरोजगारी की चिंता और प्रतियोगिता का दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा।
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चतुर्थ श्रेणी के लिए अब 12वीं पास जरूरी
क्लर्क भर्ती के लिए ग्रेजुएशन हुआ अनिवार्य
सरकारी नौकरी के नियम
ड्राइवर्स के लिए बदला नियम
पुलिस आरक्षक और जेल प्रहरियों के लिए भी कड़े हुए मापदंड
श्रम निरीक्षक और पर्यवेक्षक पदों के लिए ये होगी बेस क्वालिफिकेशन
GAD का आदेश हुआ लागू
युवाओं और रोजगार पर इसका असर
FAQ
- CG में सरकारी भर्ती के नियम क्यों बदले गए?
GAD ने सरकारी दफ्तरों में काम की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल कौशल वाले युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए यह बदलाव किया। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आगे व्यापम और CGPSC की सभी भर्तियां इन्हीं नियमों के तहत होंगी। - छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता क्या है?
अब चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 12वीं पास, क्लर्क पदों के लिए स्नातक (ग्रेजुएशन) और कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है।
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