छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : योग्यता नहीं होने पर भी अनुकम्पा नियुक्ति
Umeshwari Baghel | Jun 20, 2026, 19:26 IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि मृत शिक्षक के आश्रित को केवल योग्यता न होने के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद पर विचार करने का निर्देश दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला
जिला पंचायत का आदेश असंवैधानिक माना
कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल शिक्षक पद की पात्रता न होने के आधार पर आवेदन को अस्वीकार करना उचित और न्यायसंगत नहीं है। यह निर्णय मनमाना और अनावश्यक रूप से कठोर है।
मामला क्या था
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 30 जुलाई 2018 को आवेदन खारिज कर दिया था। तर्क दिया गया कि आवेदक के पास शिक्षक पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
याचिकाकर्ता की दलील
उन्होंने यह भी कहा कि नई नीतियों के कारण कई पात्र आश्रित अवसर से वंचित हो गए हैं। ऐसे मामलों में आवेदक की योग्यता के अनुसार किसी अन्य उपयुक्त पद, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी पद पर विचार किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणी और आदेश
कोर्ट ने जिला पंचायत दुर्ग का आदेश रद्द करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी स्वीकृत और रिक्त चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया आदेश प्राप्त होने के चार महीने के भीतर पूरी की जाए।
कानूनी और प्रशासनिक महत्व
IMP FACTS
अनुकंपा आवेदन: 23 सितंबर 2016
आवेदन खारिज: 30 जुलाई 2018
कोर्ट आदेश: आवेदन पर चतुर्थ श्रेणी पद पर विचार के निर्देश
समयसीमा: 4 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
FAQ
- हाईकोर्ट ने क्या प्रमुख फैसला दिया?
कोर्ट ने कहा कि योग्यता न होने पर भी आश्रित को पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। - क्या शिक्षक पद पर नियुक्ति अनिवार्य है?
नहीं, कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद पर विचार करने को कहा है। - इस फैसले का उद्देश्य क्या है?
मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना।
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