हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को दी राहत, जूनियर इंजीनियर नियुक्त करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी है।

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Krishna Kumar Sikander
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High court gives relief to employees directs to appoint junior engineers the sootr

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हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने कंपनी को बोनस नंबर देने और तीन महीने में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।

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परीक्षा में कुछ गलत सवाल भी पूछे

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी ने जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में कुछ गलत सवाल भी पूछे गए थे। इन गलत सवालों के उत्तर नहीं दे पाने के कारण फेल कर दिया गया। इस मामले को लेकर दिनेश कुमार चंद्रा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की मांग की थी। याचिका में बताया कि परीक्षा के दौरान होल्डिंग कंपनी ने परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र बांटे थे। उस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न ऐसे थे, जिनका उत्तर देने के लिए दिए गए आप्शन ही सही नहीं थे। 

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सभी गलत 10 प्रश्नों को छोड़ दिया

याचिका में यह भी कहा गया था कि वैकल्पिक प्रश्न पूछने के बाद विकल्प के रूप में पांच प्रश्न दिए थे, लेकिन उत्तर लिखने के लिए पांच की जगह चार विकल्प ही थे। ऐसे में लगा कि विकल्प के लिए तय जगह गलत है। गलत उत्तर लिखने पर माइनस मार्किंग का डर था। इसलिए प्रश्न को ही गलत मानते हुए उत्तर नहीं दिया। इस तरह सभी 10 प्रश्नों को छोड़ दिया था।

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उपमहाप्रबंधक ने खारिज किया आवेदन

कंपनी ने जब परीक्षा परिणाम जारी किया तब याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए अपात्र घोषित कर दिया। तब त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के लिए बोनस अंक या उन प्रश्नों को विलोपित मानकर पुनर्गणना की मांग की गई। यह मांग उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर से की गई थी। लेकिन, उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद मरबूर होकर हाईकोर्ट में याचिकाएं लगानी पड़ी थी। कोर्ट ने  सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।

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