करदाता ने गलती मान की तो नहीं लगेगा जुर्माना
Krishna Kumar Sikander | Apr 24, 2025, 13:21 IST
If the taxpayer admits his mistake there will be no penalty the sootr
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद कहा कि अगर करदाता गलती मान लेता है तो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। यह धारा उनलोगों पर लागू होती है, जो आय छिपाने या गलत जानकारी देते हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद कहा कि अगर कोई करदाता अपनी गलती मान लेता है। साथ ही उसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं है तो उसके खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। यह धारा उनलोगों पर लागू होती है, जो आय छिपाने या गलत जानकारी देते हैं।
ये खबर भी पढ़ें... सुरक्षा बलों के 5 हजार जवानों ने 300 बड़े नक्सली नेताओं को घेरा, पांच मार गिराए
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है। आयकर विभाग कंपनी के कर विवरण की जांच धारा 143(2) के अंर्तगत कर रहा था। इस दौरान कंपनी ने स्वयं जानकारी दी कि उसने बहीखाता लाभ में गणना के दौरान ₹35,74,90,033 रुपये की जगह पर ₹26,89,97,367 रुपये की जानकारी दर्ज की थी। यह अंतर डेटा फीडिंग की गलती की वजह से हो गया था। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी (एओ) ने इसे आय का गलत विवरण मानकर आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत कंपनी पर जुर्माना लगा दिया। साथ ही कंपनी पर आरोप लगाया कि जानबूझकर कर से बचने का प्रयास किया गया है।
ये खबर भी पढ़ें... पहलगाम आतंकी हमला : कारोबारी का अंतिम संस्कार, पाकिस्तानी झंडे पर थूक रहे लोग
कंपनी ने कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश को चुनौती दी। इसे लेकर कंपनी ने सीआइटी के समक्ष अपील की। इस मामले की सुनवाई के बाद अपीलीय अधिकारी ने मानवीय भूल मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माना को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलीय अधिकारी के आदेश को राजस्व विभाग ने चुनौती दे दी। राजस्व विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के समक्ष अपील की। इस मामले की सुनवाई के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को रद्द कर जुर्माना भुगतान करने का आदेश दे दिया।
ये खबर भी पढ़ें... लॉ ग्रेजुएट और रिटायर्ड अफसरों के लिए अवसर, हाई कोर्ट ने मांगे आवेदन
अब बिजली कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जब करदाता खुद ही अपनी गलती मान लेता है और उसमें धोखाधड़ी या छिपाने की मंशा नहीं पाई जाए तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई कतई ठीक नहीं है. हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ ITAT के आदेश को खारिज कर दिया।
ये खबर भी पढ़ें... अफसर के 2 नवजात बच्चों की जान खतरे में, एयर एंबुलेंस से ले गए हैदराबाद
Tags : taxpayer | mistake | Penalty | bilaspur | CG News | ITR फाइलिंग में गलती | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ की खबर
ये खबर भी पढ़ें... सुरक्षा बलों के 5 हजार जवानों ने 300 बड़े नक्सली नेताओं को घेरा, पांच मार गिराए
कंपनी ने स्वयं जानकारी दी थी गलती की जानकारी
ये खबर भी पढ़ें... पहलगाम आतंकी हमला : कारोबारी का अंतिम संस्कार, पाकिस्तानी झंडे पर थूक रहे लोग
कंपनी ने सीआइटी के समक्ष अपील की
ये खबर भी पढ़ें... लॉ ग्रेजुएट और रिटायर्ड अफसरों के लिए अवसर, हाई कोर्ट ने मांगे आवेदन
हाई कोर्ट ने नहीं माना आयकर का दावा
ये खबर भी पढ़ें... अफसर के 2 नवजात बच्चों की जान खतरे में, एयर एंबुलेंस से ले गए हैदराबाद
Tags : taxpayer | mistake | Penalty | bilaspur | CG News | ITR फाइलिंग में गलती | बिलासपुर | छत्तीसगढ़ की खबर
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman