वसूलीबाज कर निरीक्षक पर गिरी निलंबन की गाज, व्यापारियों ने की थी शिकायत
स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान व्यवसाइयों से अवैध वसूली की शिकायत पर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ निरीक्षक विधान रंजन कुलू को राज्य कर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
रायपुर। स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान व्यवसाइयों से अवैध वसूली की शिकायत पर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ निरीक्षक विधान रंजन कुलू को राज्य कर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दरअसल, स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान निरीक्षक के खिलाफ वसूली का आरोप लगाते हुए महासमुंद के व्यापारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी. इस शिकायत पर राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुन्द वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राज्य कल आयुक्त ने निलंबन की कार्रवाई की है।
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अवैध वसूली की शिकायत: महासमुंद के व्यापारियों ने कर निरीक्षक विधान रंजन कुलू के खिलाफ स्थल निरीक्षण और सत्यापन के दौरान अवैध वसूली करने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी।
शिकायत पर कार्रवाई: इस शिकायत की जांच के बाद राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर राज्य कर आयुक्त ने निरीक्षक को निलंबित कर दिया।
तत्काल निलंबन: विधान रंजन कुलू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह निलंबन विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तहत किया गया है।
मुख्यालय तय: निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय रायपुर संभाग एक, राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है।
निर्वाह भत्ता मिलेगा: निलंबन के दौरान विधान रंजन कुलू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाएगा।
निलंबन की अवधि में कर निरीक्षक विधान रंजन कुलू का मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, रायपुर संभाग एक रहेगा. इसके साथ निलंबन अवधि के दौरान कर सहायक आयुक्त सह निरीक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।