हाईकोर्ट का आदेश- 3 सप्ताह में सरेंडर करें अमित जोगी... अब तय है जेल का रास्ता?
VINAY VERMA | Apr 02, 2026, 12:49 IST
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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा मोड़, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को सरेंडर का आदेश दिया है। जानिए 2003 के इस सनसनीखेज केस की पूरी कहानी।
छत्तीसगढ़ की सियासत और न्यायिक गलियारों में हलचल मचाने वाले बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आ गया है। उच्च न्यायालय ने CBI की अपील स्वीकार करते हुए अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब यह सवाल तेज हो गया है कि क्या अमित जोगी को अब जेल जाना तय है। कोर्ट के इस आदेश ने लंबे समय से चल रहे इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
फैसले के बाद अमित जोगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मात्र 40 मिनट में CBI की अपील स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। जोगी ने इसे न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को पहले अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई के दोषी ठहराना गंभीर अन्याय है। उन्होंने भरोसा जताया कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा।
यह मामला 4 जून 2003 का है, जब एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने उस समय पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी CBI को सौंपी गई थी।
जांच के दौरान इस केस में बड़ा मोड़ तब आया जब बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए। उनके बयान के आधार पर कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, अमित जोगी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया था, जिससे यह मामला और विवादों में आ गया था।
31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। उस समय इसे उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना गया था। लेकिन मृतक रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिससे मामला फिर जीवित हो गया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के बाद मामले में अमित जोगी के पक्ष में स्टे भी मिला था। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को पुनः सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया था। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने इस लंबे कानूनी संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है।
अमित जोगी ने साफ संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। फिलहाल उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना है, लेकिन अगर इस बीच उन्हें शीर्ष अदालत से राहत मिलती है, तो स्थिति बदल सकती है। ऐसे में सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है कि इस हाई-प्रोफाइल केस में अगला बड़ा फैसला क्या होगा।
इस फैसले का असर केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले से सक्रिय अमित जोगी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो यह मामला राज्य की सियासत में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल, जग्गी हत्याकांड (Jaggi Murder Case) एक बार फिर सत्ता, कानून और न्याय के त्रिकोण में खड़ा नजर आ रहा है।
रामावतार जग्गी हत्याकांड पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई, अमित जोगी के वकील ने मांगा समय
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बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया- अमित जोगी
प्रिय मित्रों और शुभचिंतकों 🙏
आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध CBI की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया- बिना सुनवाई का अवसर दिए।
मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। यह अप्रत्याशित है।… pic.twitter.com/t70pLdLTJ7
— 𝐀𝐦𝐢𝐭 𝐀𝐣𝐢𝐭 𝐉𝐨𝐠𝐢 (@AmitJogi) April 2, 2026
2003 में हुई थी सनसनीखेज हत्या
सरकारी गवाह बने आरोपी, 28 को मिली सजा
2007 में मिली थी राहत, अब फिर घिरे
सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक-लंबी कानूनी लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद
राजनीतिक और कानूनी असर
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