जेपी सीमेंट फैक्ट्री की संपत्ति होगी कुर्क, 8 करोड़ नहीं दे पाई कंपनी

कंपनी की प्रॉपर्टी 14 जनवरी 2025 के बाद किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर संपत्ति को अधिगृहीत की जा सकती है। भिलाई में है फैक्ट्री।

author-image
Marut raj
New Update
Jaypee Cement Bhilai property will be confiscated the sootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

Jaypee Cement Bhilai property will be confiscated :  भिलाई निगम भिलाई सेक्टर-4 में संचालित जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करेगा। इस मामले में निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ जब्ती वारंट भी जारी किया है। इसमें लिखा है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 4 का बकाया संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया है।

नक्सलियों ने किया प्रेशर IED ब्लास्ट, फोर्स ने 3 आतंकी मार गिराए

किसी भी समय कर सकते हैं कुर्क प्रॉपर्टी

भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत जेपी सीमेंट लिमिटेड को मांग पत्र जारी किया गया था। उसके तहत उन्हें 30 दिन के भीतर संपत्ति-कर जमा करना था। कंपनी ने समय पर संपत्ति-कर नहीं जमा किया। इस कारण उन्हें संपत्ति कुर्क करने का नोटिस दिया गया है।

IIIT-NIT में टॉपर्स को सबसे ज्यादा तो दूर उल्टा बहुत कम मिल रहा पैकेज

निगम ने प्रबंधक जेपी सीमेट लिमिटेड सेक्टर-4 भिलाई के खिलाफ 3 जनवरी को चल संपत्ति को अधिग्रहण करते हुए कुर्की वारंट जारी किया है। इसके तहत जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को यह निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर संपत्ति को अधिगृहीत कर सकते हैं।

25 फीट नीचे खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, 2 SECL अफसरों की मौत

कंपनी के पास 14 जनवरी तक का समय

निगम ने जो कुर्क वारंट जारी किया है, उसमें जेपी सीमेंट प्रबंधन को 14 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। यदि वो इस समय के पहले पूरा संपत्तिकर जमा करते देते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई रुक जाएगी। यदि सम्पत्ति कर जमा नहीं होता है, तो यह कार्रवाई की जाएगी।

420 निकली बेटी... प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता-पिता से लाखों लूटा

FAQ

भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है और क्यों ?
भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की है। कारण यह है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड पर सेक्टर 4 का संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपये बकाया है, जिसे उन्होंने समय पर जमा नहीं किया।
भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड को संपत्ति कर जमा करने के लिए कितनी समय सीमा दी है ?
भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड को संपत्ति कर 14 जनवरी 2025 तक जमा करने का समय दिया है। यदि वे इस समय से पहले भुगतान करते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई रुक जाएगी।
यदि जेपी सीमेंट लिमिटेड संपत्ति कर नहीं जमा करता है, तो भिलाई निगम के अधिकारी क्या करेंगे ?
यदि जेपी सीमेंट लिमिटेड संपत्ति कर नहीं जमा करता है, तो भिलाई निगम के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को कुर्की की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वे किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर संपत्ति को अधिगृहीत कर सकते हैं।

 

cg news in hindi Bhilai News cg news update Jaypee Cement cg news live CG News भिलाई न्यूज छत्तीसगढ़ न्यूज cg news today जेपी सीमेंट फैक्ट्री cg news live news