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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने विशेष कोर्ट में 1100 पन्नों की चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में 66 पेज की समरी के साथ घोटाले का विस्तृत ब्योरा और लखमा की अहम भूमिका का उल्लेख है।
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लखमा की गिरफ्तारी और रिमांड
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे दो बार ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी के बाद लखमा को 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लिया गया, फिर 21 जनवरी से 4 फरवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जेल में सुरक्षा बलों की कमी के कारण उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। कोर्ट ने उनकी रिमांड को 18 फरवरी तक बढ़ा दिया था।
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यह है शराब घोटाला
यह मामला तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार से जुड़ा है। आयकर विभाग ने 11 मई 2022 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ में रिश्वत और अवैध वसूली का खुलासा किया था। इसमें रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर पर अवैध वसूली का आरोप लगा। इसके आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को PMLA के तहत मामला दर्ज किया। जांच में 2161 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ।
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घोटाले का तरीका
ईडी की चार्जशीट के अनुसार, 2017 में आबकारी नीति में बदलाव कर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के जरिए शराब बिक्री शुरू की गई। 2019 में अनवर ढेबर ने CSMCL के एमडी के रूप में अरुणपति त्रिपाठी की नियुक्ति कराई और अधिकारियों, कारोबारियों व राजनीतिक रसूख वालों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया, जिससे यह घोटाला हुआ।
21 आरोपी नामजद
इससे पहले 13 मार्च को ईडी ने 3,841 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कवासी लखमा, अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, सौम्या चौरसिया, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टलर, वेलकम डिस्टलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम सांई ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर, भाटिया वाइन मर्चेंट और सिद्धार्थ सिंघानिया सहित 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क को उजागर करता है, जिसकी जांच अभी भी जारी है।
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